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राष्ट्रगान के अपमान का मामला: 'ममता के खिलाफ मुकदमे के लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं', अभियोजन पक्ष कही यह बात

Tue, 03 Jan 2023 05:26 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 03 Jan 2023 05:26 PM IST
सार

स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट मामले के संबंध में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी समन के खिलाफ बनर्जी की ओर से दायर एक समीक्षा याचिका (रिव्यू पिटिशन) पर सुनवाई कर रही थी। 

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Disrespect to national anthem case against Mamata PP says no sanction needed to prosecute her
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह घटना एक राजनीतिक यात्रा के दौरान हुई थी, न कि किसी आधिकारिक यात्रा के दौरान। अभियोजन पक्ष ने यह दावा मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में किया। 

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बनर्जी की समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी एमपी एमएलए कोर्ट
स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट मामले के संबंध में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी समन के खिलाफ बनर्जी की ओर से दायर एक समीक्षा याचिका (रिव्यू पिटिशन) पर सुनवाई कर रही थी। 

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भाजपा नेता की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ममता को जारी किया था समन
मुंबई भाजपा के पदाधिकारी विवेकानंद गु्प्ता ने पिछले साल एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दिसंबर 2021 में अपनी मुंबई यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था तो बनर्जी खड़ी नहीं हुईं। उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। 
 

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'लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी अनिवार्य नहीं'
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन के खिलाफ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि इस मामले में लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनिवार्य मंजूरी नहीं ली गई थी। 

ममता बनर्जी की याचिका पर 12 जनवरी को आदेश पारित करेंगे स्पेशल जज
अतिरिक्त लोक अभियोजक सुमेश पंजवानी ने मंगलवार को राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए तर्क दिया कि बनर्जी अपनी आधिकारिक क्षमता में मुंबई नहीं जा रही थीं। उन्होंने कहा, यात्रा का एक राजनीतिक एजेंडा था। इसलिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। स्पेशल जज आरएन रोकड़े ने कहा कि वह 12 जनवरी को बनर्जी की याचिका पर आदेश पारित करेंगे। 

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