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Supreme Court: केरल हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फैजल, अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को देंगे चुनौती

Thu, 05 Oct 2023 06:44 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आदर्श शर्मा Updated Thu, 05 Oct 2023 06:44 PM IST
सार

हत्या के प्रयास मामले में लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि को निलंबित करने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। बुधवार को दूसरी बार उन्हें लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य घोषित किया । केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फैजल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

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Disqualified MP Mohammed Faizal moves supreme court challenging Kerala High court order
मोहम्मद फैजल (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हत्या के प्रयास मामले में लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि को निलंबित करने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। बुधवार को जिसके बाद दूसरी बार लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी पत्र में उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। केरल हाईकोर्ट के फैसले को मोहम्मद फैजल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
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लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य घोषित किया
बुधवार को लोकसभा सचिवालय ने बुलेटिन में बताया कि केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 03.10.2023 के आदेश के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैज़ल पी.पी. को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि उनकी सदस्यता सजा सुनाए जाने वाले दिन यानी 11 जनवरी से अयोग्य मानी जाएगी। गौरतलब है कि फैजल केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। यह दूसरी बार है कि फैजल को लोकसभा की सदस्यता अयोग्य ठहराया गया है। हालांकि गुरुवार को  फैजल ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख करने का निर्णय लिया है।
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क्या था मामला?
सत्र अदालत ने पी सालिह की हत्या के प्रयास के मामले में फैजल और तीन अन्य लोगों को 25 जनवरी को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। केरल हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था, जिसके कुछ समय बाद 29 मार्च को उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी। लक्षद्वीप की याचिका पर अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था और मामले को दोबारा हाईकोर्ट विचार के लिए भेज दिया था। उसी पर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है।
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