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नोटा को विजेता उम्मीदवार से अधिक वोट मिलने पर चुनाव रद्द की मांग खारिज
अमर उजाला ब्यूरो/नई दिल्ली
Updated Fri, 24 Nov 2017 09:28 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में नोटा (उपरोक्त मेें से कोई नहीं) को विजयी उम्मीदवार से अधिक वोट मिलने पर चुनाव निरस्त कर दोबारा चुनाव कराने की गुहार वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस तरह का आदेश कैसे पारित कर सकते हैं।
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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा कि हमारे लिए इस तरह का आदेश पारित करना सही नहीं है। पीठ ने कहा कि आपके मुताबिक, उस उम्मीदवार को ही विजयी घोषित किया जाना चाहिए जिसे 50 फीसदी से अधिक वोट मिले।
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पीठ ने कहा कि वर्ष 1952 से देश में इस तरह से चुनाव हो रहे हैं और यहीं हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। पीठ ने कहा कि हम अपने अधिकारों का दायरा नहीं बढ़ाना चाहते। पीठ ने याचिकाकर्ता की इस मांग को भी ठुकरा दिया कि उसे चुनाव आयोग के पास अपनी मांग रखने का निर्देश दिया जाए।
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सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से यह जानना चाहा कि क्या अभी तक किसी चुनाव में ऐसा हुआ है जब विजयी उम्मीदवार को मिले वोट से नोटा को अधिक वोट मिला हो। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसे कुछ दिनों का वक्त दिया जाए वह पता कर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन पीठ ने उनके इस आग्रह को भी ठुकरा दिया।