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TMC: महुआ मोइत्रा ने खाली किया सरकारी आवास, संपदा निदेशालय ने जांच के लिए भेजी थी टीम

Fri, 19 Jan 2024 12:31 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Fri, 19 Jan 2024 12:31 PM IST
सार

दिसंबर में लोकसभा सदस्यता गंवाने की वजह से महुआ मोइत्रा को सात जनवरी तक बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद आठ जनवरी को निदेशालय ने उनसे बंगला न खाली करने के लिए तीन दिन के अंदर जवाब मांगा था। 

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Directorate of Estates sends team to evict former TMC MP Mahua Moitra from govt bungalow news and updates
महुआ मोइत्रा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्य के तौर पर मिले अपने सरकारी बंगले को शुक्रवार को खाली कर दिया। इससे पहले संपदा निदेशालय की एक टीम यह देखने के लिए भेजी गई थी कि मोइत्रा ने सरकारी आवास छोड़ा है या नहीं।  
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मोइत्रा के वकील ने बताया कि टेलीग्राफ लेन पर महुआ मोइत्रा के बंगले 9बी को प्राधिकारियों के पहुंचने से पहले आज सुबह 10 बजे खाली कर दिया गया। बेदखल की कोई कार्रवाई नहीं हुई।’’ फरासत ने कहा कि मकान का कब्जा संपदा निदेशालय के अधिकारियों को सौंप दिया गया है।
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गौरतलब है कि पिछले महीने लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद मोइत्रा को दो बार सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। तीन दिन पहले उन्हें भेजे नोटिस में का गया था कि अगर मोइत्रा बंगाल खाली नहीं करती हैं तो एक टीम भेजी जाएगी, जो सरकारी आवास का खाली कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

इससे पहले दिसंबर में लोकसभा सदस्यता गंवाने की वजह से महुआ मोइत्रा को सात जनवरी तक बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद आठ जनवरी को निदेशालय ने उनसे बंगला न खाली करने के लिए तीन दिन के अंदर जवाब मांगा था। 12 जनवरी को उन्हें इस सिलसिले में एक और नोटिस दिया गया। 

हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार
महुआ मोइत्रा को गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा था। हाईकोर्ट ने सरकारी बंगला खाली करने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट के नोटिस के खिलाफ दाखिल की गई महुआ की याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में उन्होंने सरकार द्वारा आवंटित बंगले से उनके निष्कासन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। 


अस्पताल में भर्ती होने की दी थी दलील
महुआ मोइत्रा के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता बृज गुप्ता ने हाईकोर्ट को बताया था कि निष्कासित सांसद एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं और और आईसीयू में हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, इसलिए उन्हें बंगला खाली करने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी। महुआ मोइत्रा इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं।
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