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विमान में फोटो और वीडियो फोटोग्राफी की अनुमति, मगर दुरुपयोग से बचना होगा

Sun, 13 Sep 2020 07:04 PM IST
मुकेश कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मुकेश कुमार झा Updated Sun, 13 Sep 2020 07:04 PM IST
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Directorate General of Civil Aviation says, still and video photography onboard flight is allowed
फ्लाइट - फोटो : SELF

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने रविवार को उड़ते विमान (ऑनबोर्ड फ्लाइट) में फोटो और वीडियो फोटोग्राफी की अनुमति दे दी है। हालांकि, इस दौरान कोई भी यात्री किसी भी रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक हो। डीजीसीए ने आगे कहा कि यात्रा के दौरान यात्री इस बात का पूरा ध्यान रखें, जिससे उड़ान के संचालन के दौरान कोई बाधा उत्पन्न न हो।

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इससे ठीक एक दिन पहले यानी शनिवार को डीजीसीए ने कहा था, 'कोई भी यात्री विमान एयरक्राफ्ट नियम 1937 के नियम 13 का उल्लंघन करता है तो उस विशेष मार्ग के लिए संबंधित एयरलाइन की उड़ान अगले दिन से दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दी जाएगी।'
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यह नियम उड़ानों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की शर्तों से संबंधित है। यानी अब से अगर किसी नियमित यात्री उड़ान में इसका उल्लंघन होता है, तो उस मार्ग पर विमान सेवा कंपनी का शेड्यूल दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। 


गौरतलब है कि विमान के अंदर बिना अनुमति फोटोग्राफी पहले से ही निलंबित है, लेकिन इसके बावजूद कंपनियां इस नियम को लागू करने में विफल रही हैं। इससे पहले डीजीसीए ने इंडिगो को चंडीगढ़-मुंबई की उसकी उड़ान में मीडियाकर्मियों द्वारा सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों के कथित उल्लंघन के लिए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा था। बता दें कि कंगना इस फ्लाइट से नौ सितंबर को यात्रा की थीं, जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई थी। 

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