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DGCA: डीजीसीए ने ड्यूटी टाइम पर एअर इंडिया के जवाब को बताया असंतोषजनक; अनुपालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी
Wed, 13 Aug 2025 10:18 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Wed, 13 Aug 2025 10:18 PM IST
सार
DGCA: डीजीसीए ने एअर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन को दो लंबी उड़ानों में चालक दल के ड्यूटी टाइम नियमों के उल्लंघन पर चेतावनी दी है। ड्यूटी समय सीमा 10 घंटे से अधिक हो गई थी। डीजीसीए ने एअर इंडिया के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया।
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एयर इंडिया।
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
विमानन नियामक डीजीसीए ने एअर इंडिया के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन को चेतावनी दी है। डीजीसीए ने दो लंबी उड़ानों के चालक दल के ड्यूटी टाइम नियमों के उल्लंघन पर एअर इंडिया के जवाब को असंतोषजनक पाया है।
एअर इंडिया ने क्या जवाब दिया था
कैंपबेल टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन के जवाबदेही प्रबंधक भी हैं। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि डीजीसीए की ओर से मिले पत्र में मई के मध्य में दो लंबी उड़ानों में ड्यूटी शेड्यूल (रोस्टरिंग) की समस्या बताई गई थी। यह समस्या हवाई क्षेत्र बंद होने से जुड़ी अनुमति की अलग व्याख्या के कारण हुई थी, जिसे सही समझाने के बाद तुरंत सुधार कर लिया गया। एअर इंडिया नियमों का पूरा पालन करती है।
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डीजीसीए ने एअर इंडिया को दी हिदायत
डीजीसीए ने 11 अगस्त के आदेश में कहा है कि एअर इंडिया के जवाबदेही प्रबंधक को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे विमानन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इस साल जून में डीजीसीए ने एअर इंडिया को कारण बताओ नोटिस दिया था, क्योंकि मई में बंगलूरू और लंदन के बीच उड़ानों में चालक दल की ड्यूटी टाइम सीमा 10 घंटे से अधिक हो गई थी।
10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूटी समय
नियमों के मुताबिक, चालक दल का ड्यूटी समय 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोनों उड़ानों में यह सीमा पार हो गई। डीजीसीए ने एअर इंडिया से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा था कि कार्रवाई क्यों न की जाए। डीजीसीए ने कहा कि एअर इंडिया का जवाब नियमों के उल्लंघन को ठीक तरह से संबोधित नहीं कर पाया, इसलिए उसे असंतोषजनक माना गया।
ये भी पढ़ें: सोमवार को भारत दौरे पर आएंगे चीनी विदेश मंत्री, सीमा मुद्दे पर NSA डोभाल के साथ करेंगे वार्ता
डीजीसीए ने ऑडिट में पिछले साल एअर इंडिया, विस्तारा (जिसका अब विलय हो गया है) और एअर इंडिया एक्सप्रेस में कुल 93 खामियां पाई हैं। इनमें से 19 खामियां ऐसी हैं जो गंभीर सुरक्षा जोखिम मानी गई हैं और तुरंत सुधार की जरूरत है। डीजीसीए ने पिछले महीने कहा था कि आठ घरेलू एयरलाइन के 23 ऑडिट के दौरान कुल 263 खामियां मिली हैं, जिनमें तत्काल सुधार की जरूरत है।
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एअर इंडिया ने क्या जवाब दिया था
कैंपबेल टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन के जवाबदेही प्रबंधक भी हैं। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि डीजीसीए की ओर से मिले पत्र में मई के मध्य में दो लंबी उड़ानों में ड्यूटी शेड्यूल (रोस्टरिंग) की समस्या बताई गई थी। यह समस्या हवाई क्षेत्र बंद होने से जुड़ी अनुमति की अलग व्याख्या के कारण हुई थी, जिसे सही समझाने के बाद तुरंत सुधार कर लिया गया। एअर इंडिया नियमों का पूरा पालन करती है।
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डीजीसीए ने एअर इंडिया को दी हिदायत
डीजीसीए ने 11 अगस्त के आदेश में कहा है कि एअर इंडिया के जवाबदेही प्रबंधक को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे विमानन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इस साल जून में डीजीसीए ने एअर इंडिया को कारण बताओ नोटिस दिया था, क्योंकि मई में बंगलूरू और लंदन के बीच उड़ानों में चालक दल की ड्यूटी टाइम सीमा 10 घंटे से अधिक हो गई थी।
10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूटी समय
नियमों के मुताबिक, चालक दल का ड्यूटी समय 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोनों उड़ानों में यह सीमा पार हो गई। डीजीसीए ने एअर इंडिया से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा था कि कार्रवाई क्यों न की जाए। डीजीसीए ने कहा कि एअर इंडिया का जवाब नियमों के उल्लंघन को ठीक तरह से संबोधित नहीं कर पाया, इसलिए उसे असंतोषजनक माना गया।
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डीजीसीए ने ऑडिट में पिछले साल एअर इंडिया, विस्तारा (जिसका अब विलय हो गया है) और एअर इंडिया एक्सप्रेस में कुल 93 खामियां पाई हैं। इनमें से 19 खामियां ऐसी हैं जो गंभीर सुरक्षा जोखिम मानी गई हैं और तुरंत सुधार की जरूरत है। डीजीसीए ने पिछले महीने कहा था कि आठ घरेलू एयरलाइन के 23 ऑडिट के दौरान कुल 263 खामियां मिली हैं, जिनमें तत्काल सुधार की जरूरत है।