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मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा को मिली अंतरिम जमानत, ईडी के सामने होना होगा पेश

Sat, 02 Feb 2019 02:20 PM IST
Shani Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shani Mishra Updated Sat, 02 Feb 2019 02:20 PM IST
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delhi patiala hc grants robert vadra interim bail ed kts tulsi money laundering case
रॉबर्ट वाड्रा
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ने धनशोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह मामला दर्ज किया था। लेकिन उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कोर्ट को बताया कि वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में 6 फरवरी को शामिल होंगे। वाड्रा को 1 लाख रुपये की गारंटी पर जमानत मिली है।
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मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। इस मामले में वाड्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का रुख किया था। दरसअल वाड्रा के करीबी सहयोगी कहे जाने वाले मनोज अरोड़ा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में अरोड़ा को पहले ही कोर्ट से 6 फरवरी तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल चुकी है। 
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इससे पहले कोर्ट ने मनोज अरोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन ईडी से दो दिन में जवाब मांगा था। याचिका में मनोज अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि ईडी इस मामले में उस पर नियोक्ता राबर्ट वाड्रा का नाम लेने का दबाव डाल रहा है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उन पर झूठा मुकदमा चलाया जा रहा है, इसमें मुझे राजनीति का शिकार बनाया गया है, पर मैं डरने वालो में से नहीं हूँ और मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं।


मामला लंदन स्थित एक संपत्ति खरीदने से जुड़ा है, जिसके मालिक कथित तौर पर वाड्रा हैं। लंदन के 12, ब्रायनसेट स्क्वायर स्थित इस संपत्ति की कीमत 19 लाख पाउंड है।

 
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