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वसूली केस में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम दोषी करार, 5 करोड़ न मिलने पर दी थी जान से मारने की धमकी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 26 May 2018 06:17 PM IST
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- फोटो : self
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1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को 2002 के जबरन वसूली मामले में दोषी करार दिया है।
कोर्ट में दिल्ली के व्यापारी ने बयान दिया था कि अप्रैल 2002 में सलेम ने उन्हें पांच करोड़ की रंगदारी के लिए कॉल किया था। पीड़ित ने अबू सलेम समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिनमें से एक सज्जन कुमार सोनी की मौत हो चुकी है।
रंगदारी न देने पर उन्हें और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में फरवरी में प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बाद अबू सलेम ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। बता दें कि अबू सलेम नवी मुंबई की तलोजा जेल में उम्र कैद काट रहा है।
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कोर्ट में दिल्ली के व्यापारी ने बयान दिया था कि अप्रैल 2002 में सलेम ने उन्हें पांच करोड़ की रंगदारी के लिए कॉल किया था। पीड़ित ने अबू सलेम समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिनमें से एक सज्जन कुमार सोनी की मौत हो चुकी है।
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Delhi's Patiala House Court convicted gangster Abu Salem in the 2002 extortion case against him. pic.twitter.com/jihq7H3kYa
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) May 26, 2018
रंगदारी न देने पर उन्हें और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में फरवरी में प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बाद अबू सलेम ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। बता दें कि अबू सलेम नवी मुंबई की तलोजा जेल में उम्र कैद काट रहा है।