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फेलोशिप के लिए विदेश जाने के इच्छुक प्रोफेसर को अवकाश प्रदान करे जेएनयू: हाईकोर्ट
Tue, 15 Sep 2020 01:26 AM IST
Kuldeep Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 15 Sep 2020 01:26 AM IST
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दिल्ली हाई कोर्ट
- फोटो : दिल्ली हाई कोर्ट
फेलोशिप के लिए फ्रांस जाने के इच्छुक प्रोफेसर को असाधारण अवकाश प्रदान करने का निर्देश हाईकोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को दिया है। याची ने नौ माह के अवकाश के लिए आवेदन किया था लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने आवदेन खारिज करने को पूरी तरह से मनमाना तथा जेएनयू अध्यादेश के खिलाफ बताया है।
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हाईकोर्ट ने प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई करते हुए विवि को दिया निर्देश
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने प्रो. उदय कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद राहत प्रदान करते हुए यह निर्देश दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उदय कुमार को एक अक्तूबर 2020 से 30 जून 2021 तक अवकाश प्रदान करने का निर्देश दिया है।
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जेएनयू के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर उदय कुमार ने याचिका दायर कर जेएनयू प्रशासन के 18 फरवरी के आदेश को चुनौती दी थी। उदय कुमार को फ्रांस के नांतेस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी ने फेलोशिप प्रदान की थी जिसके लिए वह विदेश जाना चाहते थे।
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