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दिल्ली हाईकोर्ट: ईडी को केरल में पीएफआई सदस्यों से पूछताछ का निर्देश देने से इनकार
Sat, 25 Dec 2021 06:24 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 25 Dec 2021 06:24 AM IST
सार
पीएफआई सदस्यों ने समन व ईडी की तरफ से 2018 में दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस चुनौती याचिका पर आठ दिसंबर को अदालत ने ईडी से जवाब मांगा था।
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Delhi high-court
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों से केरल जाकर पूछताछ कर बयान दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि अदालत जांच के तौर-तरीके तय नहीं कर सकती है।
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ईडी ने केरल में पीएफआई के तीन सदस्यों को समन जारी कर दिल्ली में पेश होने के लिए कहा था। पीएफआई सदस्यों ने समन व ईडी की तरफ से 2018 में दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस चुनौती याचिका पर आठ दिसंबर को अदालत ने ईडी से जवाब मांगा था।
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पीएफआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अदित पुजारी ने कहा कि एजेंसी ने तीन सदस्यों को दिल्ली में पेश होने के लिए समन जारी किया था, जबकि एजेंसी को कोविड के चलते लगे यात्रा प्रतिबंधों की जानकारी है।
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इसके अलावा पेश होने के लिए बुलाए गए सदस्य दिल्ली के निवासी नहीं है, न स्थानीय भाषा से वाकिफ हैं। लिहाजा, एजेंसी को सदस्यों से केरल के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ करने का निर्देश दिया जाए। इस पर ईडी के अधिवक्ता अमित महाजन ने तर्क दिया कि समन किए गए सदस्य एजेंसी को यह निर्देश नहीं दे सकते कि जांच कैसे की जाए।