अस्थाना मामले में जांच पूरी न करने पर हाईकोर्ट से सीबीआई को फटकार
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हाईकोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना से जुड़े रिश्वत केस में जांच के लिए समय मांगने पर बुधवार को जांच एजेंसी को फटकार लगाई। हालांकि कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिये मोहलत दी है लेकिन ऐसा न होने पर सीबीआई निदेशक को दस फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए निदेशक को पेश होने का निर्देश दिया है। एजेंसी ने अर्जी दायर कर जांच का समय बढ़ाने का आग्रह किया था। अदालत ने हालांकि एजेंसी को जांच पूरी करने के लिये चार सप्ताह की मोहलत प्रदान की है लेकिन साथ ही कहा कि अगर 10 फरवरी के पहले जांच पूरी हो जाती है तो किसी अधिकारी को आने की जरूरत नहीं होगी।
सीबीआई ने अस्थाना और दो अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून, आपराधिक साजिश संबंधी धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था सरकारी तोता
बता दें कि सीबीआई देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है जो किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच के लिए जानी जाती है। जब भी किसी राजनीतिक हत्या या फिर बड़े अपराध की बात होती है तो देश की इसी एजेंसी पर सब भरोसा जताते हैं। हालांकि इस जांच पर कई बार उंगली भी उठी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार का तोता तक कह दिया था।