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अस्थाना मामले में जांच पूरी न करने पर हाईकोर्ट से सीबीआई को फटकार

Wed, 08 Jan 2020 10:13 PM IST
संदीप भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संदीप भट्ट Updated Wed, 08 Jan 2020 10:13 PM IST
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Delhi High Court Raps CBI For Delay In Probe Against Ex-Special Director Rakesh Asthana

हाईकोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना से जुड़े रिश्वत केस में जांच के लिए समय मांगने पर बुधवार को जांच एजेंसी को फटकार लगाई। हालांकि कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिये मोहलत दी है लेकिन ऐसा न होने पर सीबीआई निदेशक को दस फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। 

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न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए निदेशक को पेश होने का निर्देश दिया है। एजेंसी ने अर्जी दायर कर जांच का समय बढ़ाने का आग्रह किया था। अदालत ने हालांकि एजेंसी को जांच पूरी करने के लिये चार सप्ताह की मोहलत प्रदान की है लेकिन साथ ही कहा कि अगर 10 फरवरी के पहले जांच पूरी हो जाती है तो किसी अधिकारी को आने की जरूरत नहीं होगी। 
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सीबीआई ने अस्थाना और दो अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून, आपराधिक साजिश संबंधी धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था सरकारी तोता

बता दें कि सीबीआई देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है जो किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच के लिए जानी जाती है। जब भी किसी राजनीतिक हत्या या फिर बड़े अपराध की बात होती है तो देश की इसी एजेंसी पर सब भरोसा जताते हैं। हालांकि इस जांच पर कई बार उंगली भी उठी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार का तोता तक कह दिया था।

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