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दिल्ली हाईकोर्ट : सुपरटेक को खरीदारों के खाते में 50 लाख जमा कराने का दिया निर्देश

Sat, 25 Sep 2021 07:33 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 25 Sep 2021 07:33 AM IST
सार

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित बंसल ने अपने फैसले में रियल एस्टेट फर्म को निर्देश दिया कि वह बकाया 1.79 करोड़ रुपये में से 50 लाख रुपये खरीदार के खाते में एक सप्ताह के भीतर जमा करे। साथ ही अदालत ने चार अक्तूबर तक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी

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Delhi High Court ordered Supertech to deposit 50 lakhs in the account of buyers
delhi high court - फोटो : PTI

विस्तार

उच्च न्यायालय ने सुपरटेक को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर घर खरीदार के खाते में बकाया 1.79 करोड़ रुपये में से 50 लाख रुपये जमा करे। साथ ही अदालत ने चार अक्तूबर तक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने सुपरटेक के एमडी मोहित अरोड़ा को तीन साल की सजा सुनाई थी।

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अदालत ने सुपरटेक और खरीदार को एनसीडीआरसी के आदेश के अनुसार देय राशि के विवरण को रिकॉर्ड पर रखने का भी निर्देश दिया है। एनसीडीआरसी ने 20 को बिल्डर के ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट में विला खरीदने वाले खरीदार द्वारा दायर एक मामले में आदेश का पालन न करने के लिए अरोड़ा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था।
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न्यायमूर्ति अमित बंसल ने अपने फैसले में रियल एस्टेट फर्म को निर्देश दिया कि वह बकाया 1.79 करोड़ रुपये में से 50 लाख रुपये खरीदार के खाते में एक सप्ताह के भीतर जमा करे। 

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