आईएनएक्स मीडिया केस: चिदंबरम की जमानत अर्जी पर ईडी को हाईकोर्ट का नोटिस
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दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में जेल में दिन गुजार रहे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ईडी से सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।
Delhi High Court has issued notice to Enforcement Directorate on Congress leader P Chidambaram's bail application in INX media case. ED needs to file reply in 7 days. Next date of hearing is 4th November. (File pic) pic.twitter.com/ONAfUl02cC
— ANI (@ANI) October 24, 2019विज्ञापन
बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को ही दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले आईएनएक्स मीडिया के सीबीआई जांच वाले मामले में चिदंबरम को मंगलवार को जमानत मिल गई थी। हालांकि ईडी की जांच वाले मामले में उन्हें जमानत नहीं मिलने की वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए।
बता दें कि ईडी ने चिदंबरम को 24 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत लेकरतिहाड़ जेल में रखा हुआ है। बुधवार को दाखिल की गई जमानत याचिका में चिदंबरम ने कहा था कि ईडी की गिरफ्तारी बदनीयती से की गई और इसका मकसद याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है।