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केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को राहत, निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका खारिज
Wed, 04 Dec 2019 11:31 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Priyesh Mishra
Updated Wed, 04 Dec 2019 11:31 AM IST
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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका बुधवार को खारिज कर दी। याचिका में आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी थी।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला ने केंद्र के उस आवेदन को अनुमति दी जिसमें यह दावा किया गया था कि भाजपा नेता के निर्वाचन को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है।
इसके साथ ही अदालत ने रिट याचिका खारिज कर दी।
Delhi High Court dismisses plea challenging Union Minister Harsh Vardhan's Lok Sabha election affidavit. The plea had alleged that the Bharatiya Janata Party (BJP) leader indulged in corruption by not disclosing real cost of an apartment bought by his wife. pic.twitter.com/o89uz3Bw5E
— ANI (@ANI) December 4, 2019विज्ञापन