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नए आईटी नियम: दिल्ली हाईकोर्ट ने चार अगस्त तक स्थगित की सुनवाई, डिजिटल मीडिया ने दी है चुनौती

Thu, 27 May 2021 05:02 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 27 May 2021 05:02 PM IST
सार

केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल ही में लागू नए आईटी नियम-2021 को कई डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म ने चुनौती दी है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 
 

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Delhi HC adjourns hearing of pleas challenging new IT Rules to August 4
दिल्ली हाई कोर्ट - फोटो : दिल्ली हाई कोर्ट

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई 4 अगस्त तक स्थगित कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने मार्च में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 

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दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस ज्योतिसिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई कर रही है। आईटी मंत्रालय ने डिजिटल व सोशल मीडिया नियम 2021 को हाल ही में लागू किया है। इसे क्विंट, द वायर समेत कई डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ने चुनौती दी है। 
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26 मई से लागू हुए हैं नए नियम
दरअसल, सोशल मीडिया कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए भारत सरकार ने नए आईटी नियम बनाए हैं, जो 26 मई से प्रभावी हो गए हैं।

भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक के मालिकाना हक वाला मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वहीं सरकार ने सभी कंपनियों को नोटिस भेजकर पूछा है कि नियम का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया?  इस बीच, चर्चा हो रही है कि नए आईटी नियमों के नहीं मानने पर फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद हो सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या विवाद है?

विवाद की वजह 
सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच विवाद नए आईटी नियमों की वजह से शुरू हुआ है, जिन्हें भारत सरकार ने 26 मई से लागू कर दिया है। नए नियमों के अनुसार, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजनल सोर्स को ट्रैक करना जरूरी है। यानी अगर कोई गलत या फर्जी पोस्ट वायरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसके ऑरिजनेटर के बारे में पूछ सकती है और सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया था।

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