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Hate Speech: सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरी की जांच! जल्द दायर करेगी चार्जशीट
Mon, 30 Jan 2023 03:13 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 30 Jan 2023 03:13 PM IST
सार
तुषार गांधी के वकील शादान फरासात ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने इस तरह के मामलों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।
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Supreme Court
- फोटो : ANI
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विस्तार
साल 2021 में राजधानी दिल्ली में हुई हेट स्पीच के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है और वह जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने यह जानकारी दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच अब इस मामले पर तीन हफ्ते बाद सुनवाई करेगी।
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बता दें कि दिसंबर 2021 में हिंदू युवा वाहिनी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। जिसमें सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चव्हाण ने कथित तौर पर नफरती भाषण दिया था। जिसके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तुषार गांधी के वकील शादान फरासात ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने इस तरह के मामलों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में एक हलफनामा भी दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें इस बात की जानकारी देने को कहा गया है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में क्या क्या कदम उठाए हैं।
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इससे पहले बीती 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में हो रही देरी पर दिल्ली पुलिस से सवाल किया था और मामले की जांच कर रहे अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घटना 19 दिसंबर 2021 को हुई और एफआईआर चार मई 2022 को दर्ज की गई। कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में पांच महीने की देरी क्यों हुई? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि अभी तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारी हुई हैं और कितने लोगों से पूछताछ की गई है?
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