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Supreme Court: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अफसर के बच्चों को SC ने दी जमानत, जानिए क्या है मामला

Tue, 09 Jan 2024 12:53 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 09 Jan 2024 12:53 PM IST
सार

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता जांच में भी सहयोग कर रहे हैं। बीते साल 11 अक्तूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी के बेटे और बेटी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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Delhi government officer rape minor case supreme court gave anticipatory bail to accused children
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी दिल्ली सरकार के अफसर प्रेमोदय खाखा के बच्चों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के बेटे और बेटी को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी के बच्चों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 25 हजार के मुचलके पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। 
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हाईकोर्ट से निराशा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मिली राहत
आरोपी अधिकारी के बेटे और बेटी पर भी अपराध में सहयोग करने का आरोप है। दोनों ने पहले ट्रायल कोर्ट में अपील की थी, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगने के बाद दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत देने की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट के इनकार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को राहत दे दी है। जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता जांच में भी सहयोग कर रहे हैं। 
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बीते साल 11 अक्तूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी के बेटे और बेटी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया दोनों से पूछताछ की जरूरत है। साथ ही पीड़िता के पिता की मौत हो चुकी है और आरोपी और उसका परिवार और पीड़िता एक ही आवासीय परिसर में रहते हैं। इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया था। 
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क्या है मामला
आरोपी अफसर प्रेमोदय खाखा पर आरोप है कि उसने नवंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक कई बार पीड़ित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। पीड़िता आरोपी के दोस्त की बेटी है और दोनों परिवार एक दूसरे के परिचित हैं। आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। आरोपी की पत्नी भी जेल में बंद है। पत्नी पर आरोप है कि नाबालिग के गर्भवती होने पर उसी ने दवाई देकर पीड़िता का गर्भपात कराया था। पुलिस ने आरोपी अफसर के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया है।  
 
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