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बलात्कार का आरोपी तैराकी प्रशिक्षक सुरजीत गांगुली गोवा पुलिस के हवाले
Sat, 07 Sep 2019 05:59 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
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Published by: Trainee Trainee
Updated Sat, 07 Sep 2019 05:59 PM IST
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सुरजीत गांगुली
- फोटो : social Media
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दिल्ली की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ बलात्कार के आरोपी तैराकी कोच सुरजीत गांगुली को शनिवार को 10 सितंबर तक ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। गांगुली वारदात के बाद से ही फरार था। उसे शुक्रवार को नई दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस उपाधीक्षक गजानन प्रभुदेसाई ने बताया कि आरोपी को नई दिल्ली की तीस हजारी अदालत में पेश किया गया, जिसने सुरजीत को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि गांगुली को गोवा ले जाकर बाल अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि जिस समय मापुसा में यह कथित घटना हुई उस समय गांगुली गोवा तैराकी संघ में कार्यरत था।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 वर्षीय लड़की के पिता ने गांगुली के खिलाफ पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिश्र पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस को पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से ई-मेल के जरिए शिकायत मिली और फिर मामला दर्ज किया गया।
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गांगुली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और पॉक्सो अधिनियिम तथा गोवा बाल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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पुलिस उपाधीक्षक गजानन प्रभुदेसाई ने बताया कि आरोपी को नई दिल्ली की तीस हजारी अदालत में पेश किया गया, जिसने सुरजीत को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि गांगुली को गोवा ले जाकर बाल अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि जिस समय मापुसा में यह कथित घटना हुई उस समय गांगुली गोवा तैराकी संघ में कार्यरत था।
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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 वर्षीय लड़की के पिता ने गांगुली के खिलाफ पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिश्र पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस को पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से ई-मेल के जरिए शिकायत मिली और फिर मामला दर्ज किया गया।
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गांगुली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और पॉक्सो अधिनियिम तथा गोवा बाल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।