{"_id":"5d7b67168ebc3e017f1e5d39","slug":"delhi-court-dismisses-congress-leader-p-chidambaram-surrender-application","type":"story","status":"publish","title_hn":"आईएनएक्स मामला: अदालत से चिदंबरम को झटका, आत्मसमर्पण की अर्जी खारिज","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
आईएनएक्स मामला: अदालत से चिदंबरम को झटका, आत्मसमर्पण की अर्जी खारिज
Fri, 13 Sep 2019 03:33 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Fri, 13 Sep 2019 03:33 PM IST
विज्ञापन
पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की आत्मसमर्पण की अर्जी को खारिज कर दिया है। चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए एक आवेदन दिया था। चितंबरम वर्तमान में सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।
विज्ञापन
Delhi Court dismisses Congress leader P. Chidambaram's surrender application. Chidambaram had moved an application to surrender to Enforcement Directorate in INX media case. He is currently lodged in Tihar Jail under judicial custody, in CBI case pic.twitter.com/AiYANoCEil
— ANI (@ANI) September 13, 2019विज्ञापन
बता दें कि गुरुवार को अदालत ने पी चिदंबरम की याचिका पर फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रखा था। प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में समर्पण के लिए चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि ईडी ने चिदंबरम की याचिका का विरोध किया।
विज्ञापन
ईडी ने कहा था कि धन शोधन मामले में अभी चिदंबरम को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार को बताया कि भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की स्थिति में नहीं हैं।
ईडी ने कहा था कि वह उचित समय पर आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में उन्हें हिरासत में लेगी। वहीं, उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया था कि चिदंबरम जब चाहे आत्मसमर्पण कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है।