फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Delhi-Centre row over control of services, Supreme Court agreed to set up a five-judge Constitution bench

Delhi-Centre Dispute: राजधानी में केंद्र या दिल्ली सरकार की चलेगी? अब संविधान पीठ करेगी फैसला

Tue, 12 Jul 2022 12:35 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 12 Jul 2022 12:35 PM IST
सार

पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा एक संशोधन के बाद से अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार एलजी यानी उपराज्यपाल के पास है। दिल्ली सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

विज्ञापन
Delhi-Centre row over control of services, Supreme Court agreed to set up a five-judge Constitution bench
उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया( फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों पर नियंत्रण विवाद की सुनवाई अब पांच सदस्यीय सवंधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ गठित करने के लिए सहमत हो गया है। दरअसल, दिल्ली सरकार ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। केंद्र की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करनी की मांग की थी।

विज्ञापन


इस मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा, इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा, मामला यह बहुत जरूरी है। और इसे सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा, हम जल्द से जल्द इसे सूचीबद्ध करेंगे। 
विज्ञापन


28 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित 
28 अप्रैल को केंद्र की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार की याचिका का दिल्ली सरकार ने कड़ा विरोध किया था। बता दें 6 मई को शीर्ष अदालत ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा था।
विज्ञापन
विज्ञापन


फिलहाल ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार एलजी के पास
बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में संशोधन के बाद से अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार एलजी यानी उपराज्यपाल के पास है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये मामला दिल्ली अधिनियम से हुए संशोघन से भी जुड़ा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed