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Vijender Gupta: विजेंद्र गुप्ता की विधानसभा सदस्यता बरकरार, हाईकोर्ट ने निलंबन पर लगाई रोक
Fri, 24 Mar 2023 07:11 PM IST
अभिषेक दीक्षित
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 24 Mar 2023 07:11 PM IST
सार
दिल्ली का बजट पेश किए जाने के पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच हुई तकरार में बजट के कुछ बिंदुओं के लीक होने का मामला गरमाया था। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष ने इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया था।
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विजेंद्र गुप्ता (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता (Vijender Gupta) का दिल्ली विधानसभा से निलंबन रद्द कर दिया है। अब वे सोमवार से दुबारा विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकेंगे। 21 मार्च को उन्हें सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने के आरोप में सदन से निलंबित कर दिया गया था। भाजपा ने इसे अरविंद केजरीवाल सरकार की तानाशाही पर न्याय की जीत बताया है।
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दिल्ली का बजट पेश किए जाने के पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच हुई तकरार में बजट के कुछ बिंदुओं के लीक होने का मामला गरमाया था। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष ने इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया था। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत जब दिल्ली का बजट पेश कर रहे थे, तब भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बजट के प्रमुख बिंदुओं के लीक होने का मामला सदन में उठाया था और इस पर सरकार से सफाई की मांग की थी। उनके द्वारा यह मुद्दा बार-बार उठाने के कारण उन्हें एक साल के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था।
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विजेंद्र गुप्ता ने अमर उजाला से कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में न्याय की जीत हुई है। अरविंद केजरील सरकार अपने विरुद्ध बोलने वाले जनप्रतिनिधियों को सदन से बाहर कर उनकी आवाज चुप कराना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को उचित पाया। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली की जनता के हक में अपनी आवाज उठाते रहेंगे।
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