फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Defamatory remarks against PM Bombay HC extends personal appearance relief for Rahul Gandhi in local court till July 28

Rahul Gandhi: हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी का मामला

Mon, 11 Jul 2022 07:08 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क,अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 11 Jul 2022 07:08 PM IST
सार

शिकायतकर्ता भाजपा कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने कहा था कि राहुल गांधी ने 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ 'कमांडर-इन-थीफ' टिप्पणी का इस्तेमाल किया था।

विज्ञापन
Defamatory remarks against PM Bombay HC extends personal appearance relief for Rahul Gandhi in local court till July 28
राहुल गांधी(फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर मानहानि की शिकायत में एक स्थानीय अदालत में पेश होने से दी गई राहत 28 जुलाई तक बढ़ा दी।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति पीडी नाइक की एकल पीठ ने मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत को मानहानि की सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए आगे टालने का निर्देश दिया।

पीएम मोदी को बताया था 'कमांडर-इन-थीफ'
खुद के भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने कहा था कि राहुल गांधी ने 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ 'कमांडर-इन-थीफ' टिप्पणी का इस्तेमाल किया था। 
विज्ञापन


स्थानीय अदालत ने जारी किया समन तो हाईकोर्ट का रुख किया
स्थानीय अदालत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को मानहानि शिकायत के संबंध में पिछले साल 25 नवंबर को पेश होने का समन जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर जारी समन को चुनौती दी थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने पिछले नवंबर में मजिस्ट्रेट को मानहानि शिकायत पर सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया था। जिसका मतलब था कि कांग्रेस नेता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की आवश्यकता नहीं है। 


28 जुलाई तक मामले पर सुनवाई टालने का निर्देश
न्यायमूर्ति पीडी नाइक की एक पीठ के समक्ष सोमवार को याचिका सुनवाई के लिए आई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और मजिस्ट्रेट की अदालत को सुनवाई 28 जुलाई तक आगे टालने का निर्देश दिया।   
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed