{"_id":"644082657eeee01ca4072283","slug":"defamation-case-decision-on-rahul-gandhi-application-may-come-today-2023-04-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rahul Gandhi: मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की अर्जी खारिज, सूरत सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Rahul Gandhi: मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की अर्जी खारिज, सूरत सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत
Thu, 20 Apr 2023 11:37 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, अहमदाबाद।
एजेंसी, अहमदाबाद।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 20 Apr 2023 11:37 AM IST
सार
Rahul Gandhi Defamation Case: सूरत की एक सत्र अदालत कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज हो गई है।
विज्ञापन
राहुल गांधी
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। अब सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है। राहुल गांधी अब राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
विज्ञापन
ये है पूरा मामला
दरअसल, 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को लगाई फटकार
इस मामले में सुनवाई के दौरान पूर्णेश मोदी की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मानहानि के मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई है। पीएम मोदी के वकील हर्ष टोलिया ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद भी कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं की। कोर्ट से मिली सजा के कारण राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया है, लेकिन वे चुनाव और उसकी जीत का तर्क दे रहे हैं। वकील ने कहा कि राहुल गांधी को सही सजा मिली है, जब वे रैली को संबोधित कर रहे थे, तब वे पूरी तरह होश में थे। वहीं यदि कोर्ट आज अपील मंजूर करती है तो इससे राहुल गांधी को राहत मिल सकती है।
विज्ञापन