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Hindi News ›   India News ›   Defamation case by Kerala’s former CM Oommen Chandy against former CM VS Achuthanandan ruled in Chandy's favour

केरल: पूर्व सीएम ओमन चांडी के पक्ष में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन को मानहानि मामले में देना होगा 10.10 लाख का मुआवजा

Tue, 25 Jan 2022 09:56 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनन्तपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनन्तपुरम Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 25 Jan 2022 09:56 AM IST
सार

यह मामला सौलर ऊर्जा घोटाले से जुड़ा हुआ है। 2013 में अच्युतानंदन ने चांडी पर घोटाले का आरोप लगाया था। 

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Defamation case by Kerala’s former CM Oommen Chandy against former CM VS Achuthanandan ruled in Chandy's favour
ओमन चांडी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में पूर्व सीएम ओमन चांडी को बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने चांडी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अच्युतानंदन को 10.10 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है। दरअसल, चांडी ने अच्युतानंदन के खिलाफ 2013 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसमें चांडी को जीत मिली है। 

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क्या है पूरा मामला
केरल में 2013 में सोलर घोटाले का मामला सामने आया था। तब विपक्ष के नेता वीएस अच्युतानंदन ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में शामिल कंपनियों में एक कंपनी का संबंध चांडी से है। उन्होंने यह आरोप एक टीवी चैनल के साक्षात्कार के दौरान लगाया था। दरअसल, यह घोटाला कथित रूप से सरिता नायर व बीजू राधाकृष्णन के द्वारा की गई धोखाधड़ी से संबंधित है। मामले के तहत दोनों के द्वारा ग्राहकों से सौर ऊर्जा समाधान की पेशकश की थी। उन्हें कथित तौर पर तत्कालीन सीएम कार्यालय के लोगों से मदद मिली थी।

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