लोकप्रिय और ट्रेंडिंग टॉपिक्स

विज्ञापन
Hindi News ›   India News ›   Cyrus Mistry car crash: Police Report Says Anahita Pandole had not worn seat belt properly

साइरस मिस्त्री की मौत का मामला: कार चलाने वाली अनाहिता ने 'गलत तरीके से' पहनी थी सीट बेल्ट, पुलिस का दावा

पीटीआई, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Fri, 16 Dec 2022 12:27 PM IST
सार

हादसे के समय सायरस मिस्त्री के साथ उनकी कार में मौजूद अनाहिता मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ सलाहकार हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई के जसलोक अस्पताल में भी काम किया है। उनके पास बतौर स्त्री रोग विशेषज्ञ 18 सालों से ज्यादा का अनुभव है।

अनहिता पंडोले
अनहिता पंडोले - फोटो : Social Media

विस्तार

सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले साइरस मिस्त्री की मौत के मामले में पुलिस ने नई जानकारी दी है। पुलिस ने दावा किया है कि अनाहिता पंडोले ने दुर्घटना के समय गलत तरीके से सीट बेल्ट पहनी थीं और इसी वजह से उन्हें ज्यादा चोटें आईं। बता दें कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री (54) और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की चार सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में सूर्या नदी पुल की रेलिंग से उनकी मर्सिडीज-बेंज कार की टक्कर हो जाने से मौत हो गई थी। हादसे में डेरियस को भी गंभीर चोटें आई थीं। ये सभी अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे।



अनाहिता ने गलत तरीके से पहनी थी बेल्ट
पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने कहा, डॉ अनाहिता, जो अपनी मर्सिडीज-बेंज कार चला रही थी, ने सीट बेल्ट ठीक से नहीं पहनी थी। अनाहिता ने सिर्फ शोल्डर हार्नेस पहना था और लैप बेल्ट को एडजस्ट नहीं किया था। पुलिस के अनुसार मर्सिडीज-बेंज कार या किसी भी नई इलेक्ट्रॉनिक कार में एक अलार्म लगा होता है। अगर आप बेल्ट सही तरीके से नहीं पहनेंगे तो यह अलार्म बजने लगेगा। बस अनाहिता यहीं पर गलती कर गईं उन्होंने लैप बेल्ट को अलार्म को बंद करने में इस्तेमाल कर लिया था यानी कि उन्होंने उस बेल्ट को अलार्म पर डाल बैठ गईं और ट्राफिक में दिखाने के लिए सिर्फ शोल्डर हार्नेस पहन लिया। अब पुलिस इस लापरवाही को भी चार्जशीट में डालेगी।


 डॉ. अनाहिता के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने कहा कि हादसे में बाल-बाल बची डॉ. अनाहिता का दक्षिण मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और अगले कुछ दिनों में उन्हें छुट्टी मिलने की संभावना है। पालघर पुलिस ने नवंबर में उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इनमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (ए) (उतावलेपन और लापरवाही से मौत का कारण), 279 (सार्वजनिक सड़क पर तेज गति से वाहन चलाना) और 337 (दूसरों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर मौत का कारण) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

;