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मंगलूरू: दुष्कर्म व हत्या के 20वें मामले में ‘साइनाइड’ मोहन दोषी

Mon, 22 Jun 2020 05:35 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंगलूरू Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 22 Jun 2020 05:35 AM IST
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Cyanide  Mohan convicted in 20th case of rape and murder
साइनाइड मोहन(फाइल फोटो) - फोटो : Social media

एक स्थानीय अदालत ने सीरियल किलर ‘साइनाइड’ मोहन को 2009 में केरल के कासरगौड की रहने वाली एक युवती के दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी करार दिया है। सजा का एलान 24 को होगा। यह उसके खिलाफ दर्ज 20वां और आखिरी मामला था। उसने कई महिलाओं से दोस्ती कर दुष्कर्म किया और फिर साइनाइड खिलाकर हत्या कर दी। इससे पहले उसे पांच मामलों में फांसी की सजा और तीन मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

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20वां मामला 25 वर्षीय एक युवती का है जोकि कासरगौड में महिला हॉस्टल में कुक का काम करती थी। मोहन की 2009 में उससे जान पहचान हुई। वह तीन बार उसके घर गया और उससे शादी का वादा किया। 8 जुलाई 2009 को महिला मंदिर जाने को कहकर घर से निकली थी। दोषी उसे कर्नाटक के बंगलूरू ले गया। पीड़िता को साइनाइड मिली टैबलेट यह कहकर खाने को दी कि इससे गर्भ नहीं ठहरेगा। बाद में उसकी मौत हो गई।

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