फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   CSWB member MPs can be disqualify for the post, report on office of profit

CSWB सदस्य बने सांसदों को ठहराया जा सकता है अयोग्य, लाभ के पद मामले पर रिपोर्ट सौंपी

Mon, 12 Feb 2018 12:55 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 12 Feb 2018 12:55 AM IST
विज्ञापन
CSWB member MPs can be disqualify for the post, report on office of profit

संसद की एक उच्च स्तरीय समिति ने कहा है कि केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) के सदस्य बने सांसदों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। लाभ के पद के मामले में बनाई गई इस संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बोर्ड की जनरल बॉडी के सदस्यों के तौर पर नामांकित सांसदों को संसद से अयोग्य ठहराया सकता है। 

विज्ञापन


इस मामले में संसदीय समिति ने कानून-मंत्रालय के दृष्टिकोण का संज्ञान लिया है। उसने समिति से कहा कि ऐसे सांसदों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। लाभ के पद के मामलों को देख रही समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद कलराज मिश्र हैं। इस समिति में लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 5 सदस्य हैं। 
विज्ञापन


समिति ने संसद के पटल पर रखी अपनी रिपोर्ट में कहा, सीएसडब्ल्यूबी की जनरल बॉडी के सदस्य के तौर पर नामांकन से किसी सांसद की सदस्यता को अयोग्य ठहराया जा सकता है। सीएसडब्ल्यूबी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आने वाली गैर-लाभकारी संस्था के तौर पर दर्ज है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसकी जनरल बॉडी में 56 सदस्य हैं। इनमें एक अध्यक्ष, दो लोकसभा और एक राज्यसभा सांसद के अलावा अन्य क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। इसका कार्यकाल तीन साल का होता है। इन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और उनकी सदस्यता भी सरकार ही खत्म कर सकती है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed