सीआरपीएफ कर्मी होंगे मालामाल, दो लाख से अधिक जवानों को मिलेगी पूरी राशन मनी और डिटेचमेंट अलाउंस
ये भुगतान 1998 से होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआरपीएफ मुख्यालय ने अपनी सभी यूनिटों में कर्मियों को ये फायदे देने की कवायद शुरू कर दी है...
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
खास बात है कि ये भुगतान 1998 से होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआरपीएफ मुख्यालय ने अपनी सभी यूनिटों में कर्मियों को ये फायदे देने की कवायद शुरू कर दी है।
सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में अभी तक जो परंपरा चली आ रही थी, उसमें योग्य कर्मियों को ये भत्ते देने के लिए एक अलग ही नियम बना हुआ था। किसी भी कर्मी को ये दोनों भत्ते एक साथ नहीं मिल रहे थे।
कोर्ट ने जताया सख्त एतराज
अगर कोई कर्मी राशन मनी अलाउंस पूरा ले लेता, तो उसे डिटेचमेंट अलाउंस छोड़ना पड़ता था। यदि किसी ने पूरा डिटेचमेंट अलाउंस ले लिया है तो वह राशन मनी भत्ता लेने के लिए मांग नहीं करता था। अमूमन डिटेचमेंट अलाउंस ज्यादा होता था, तो कर्मी राशन मनी के लिए आवेदन नहीं करते थे।कोर्ट ने इस बात पर सख्त एतराज जताते हुए कहा है कि इन दोनों को आपस में लिंक किसने किया है। ये दोनों तो अलग-अलग बातें हैं। कर्मियों का इन दोनों पर हक है। अदालत ने यह भी कहा है कि सीआरपीएफ, 12 सप्ताह के भीतर राशन मनी अलाउंस और डिटेचमेंट अलाउंस के मामले का निपटारा करे।
जब तक ये नहीं होता, तब तक संबंधित योग्य कर्मियों को छह फीसदी दर से ब्याज राशि दी जाए। ब्याज राशि 10 अप्रैल 2019 के तीन माह बाद से देय होगी। 1998 से एरियर दिया जाएगा। इन भत्तों के लिए योग्य एक कर्मी को कम से कम पांच लाख रुपये का फायदा होगा।