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सीआरपीएफ कर्मी होंगे मालामाल, दो लाख से अधिक जवानों को मिलेगी पूरी राशन मनी और डिटेचमेंट अलाउंस

Tue, 21 Jul 2020 06:20 PM IST
Harendra Chaudhary जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली
जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Tue, 21 Jul 2020 06:20 PM IST
सार

ये भुगतान 1998 से होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआरपीएफ मुख्यालय ने अपनी सभी यूनिटों में कर्मियों को ये फायदे देने की कवायद शुरू कर दी है...

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CRPF personnels will get full ration money and detachment allowance
crpf - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल के लाखों कर्मी, जिनमें सिपाही से लेकर कमांडेंट तक शामिल हैं, अब उन्हें राशन मनी अलाउंस और डिटेचमेंट अलाउंस, दोनों पूरे मिलेंगे। जिस किसी योग्य कर्मी का अगर थोड़ा बहुत भी बकाया है, तो उसका भुगतान किया जाएगा।
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खास बात है कि ये भुगतान 1998 से होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआरपीएफ मुख्यालय ने अपनी सभी यूनिटों में कर्मियों को ये फायदे देने की कवायद शुरू कर दी है।

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सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में अभी तक जो परंपरा चली आ रही थी, उसमें योग्य कर्मियों को ये भत्ते देने के लिए एक अलग ही नियम बना हुआ था। किसी भी कर्मी को ये दोनों भत्ते एक साथ नहीं मिल रहे थे।

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कोर्ट ने जताया सख्त एतराज

अगर कोई कर्मी राशन मनी अलाउंस पूरा ले लेता, तो उसे डिटेचमेंट अलाउंस छोड़ना पड़ता था। यदि किसी ने पूरा डिटेचमेंट अलाउंस ले लिया है तो वह राशन मनी भत्ता लेने के लिए मांग नहीं करता था। अमूमन डिटेचमेंट अलाउंस ज्यादा होता था, तो कर्मी राशन मनी के लिए आवेदन नहीं करते थे।

कोर्ट ने इस बात पर सख्त एतराज जताते हुए कहा है कि इन दोनों को आपस में लिंक किसने किया है। ये दोनों तो अलग-अलग बातें हैं। कर्मियों का इन दोनों पर हक है। अदालत ने यह भी कहा है कि सीआरपीएफ, 12 सप्ताह के भीतर राशन मनी अलाउंस और डिटेचमेंट अलाउंस के मामले का निपटारा करे।


जब तक ये नहीं होता, तब तक संबंधित योग्य कर्मियों को छह फीसदी दर से ब्याज राशि दी जाए। ब्याज राशि 10 अप्रैल 2019 के तीन माह बाद से देय होगी। 1998 से एरियर दिया जाएगा। इन भत्तों के लिए योग्य एक कर्मी को कम से कम पांच लाख रुपये का फायदा होगा।

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