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लॉकडाउन 3.0: कैसे तय होगा रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, हर जिले की होगी रिस्क प्रोफाइलिंग

Fri, 01 May 2020 08:09 PM IST
अंशुल तलमले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अंशुल तलमले Updated Fri, 01 May 2020 08:09 PM IST
सार

  • लॉकडाउन को 3 मई से 17 मई तक बढ़ाया गया
  • देश के हर जिले की रिस्क प्रोफाइलिंग
  • देश को तीन जोन में बांटा गया
  • 130 रेड, 284 ऑरेंज, 319 जिले ग्रीन जोन
  • देशभर के ग्रीन जोन में कुछ रियायते मिलेंगी
  • पहले ग्रीन जोन के लिए 28 दिन की शर्त थी
  • अब ग्रीन जोन वो जहां 21 दिन से कोई केस नहीं

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covid 19: What is Red, orange and green zone, centre issues state wise division
- फोटो : ट्विटर

विस्तार

कोरोना वायरस की मार झेल रहे भारत में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले यह 3 मई को खत्म हो रहा था। अब 1 मई यानी शुक्रवार शाम को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के तीसरे संस्करण (4 मई से 17 मई तक) की घोषणा की। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। देश को तीन जोन में बांटकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग होगी।
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देश में फिलहाल 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज, 319 ग्रीन जोन में आते हैं। सरकार हर जिले की हफ्ते दर हफ्ते रिस्क प्रोफाइलिंग करेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के बारे में समय-समय पर जानकारी दी जाएगी। राज्यों को अपने जिलों को रेड और ऑरेंज जोन में वर्गीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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क्या होता है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन?

covid 19: What is Red, orange and green zone, centre issues state wise division
कोरोनावायरस के खिलाफ जागरूकता अभियान - फोटो : पीटीआई

देश को इस तरह तीन जोन को बांटने के पीछे वाजिब वजह है। किसी जिले या इलाके के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने के आधार पर ही वहां कानून व्यवस्था आदि लागू होती है, उसी आधार पर छूट और रियायत मिलती है। ये जोन यह भी बताते हैं कि इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के क्या हालात हैं? सर्वाधिक संवेदनशील इलाकों को संक्रमण के खतरों वाले जिलों को रेड जोन में रखा जाता है। अगर आपका जिला या इलाका रेड जोन घोषित हो चुका है और अगले 14 दिन तक अगर कोई नया मामला सामने नहीं आया तो ऐसे संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखते हुए ऐसे इलाकों को ऑरेंज जोन में तब्दील किया जाता है। इस जोन में संक्रमण वाले इलाकों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है। अगर किसी जिले में पिछले 21 दिन से कोरोना का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है तो रेड जोन को ग्रीन जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। पहले इसके लिए 28 दिन की शर्त थी।

अब ग्रीन जोन वो जहां 21 दिन से कोई केस नहीं

इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। ग्रीन जोन में कई तरह की रियायतें हैं। अगर किसी जिले में पिछले 21 दिन से कोरोना का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है तो रेड जोन ग्रीन जोन में तब्दील हो जाएगा। पहले ग्रीन जोन के लिए 28 दिन की शर्त थी। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखे अपने पत्र में कहा, ग्रीन जोन के अंतर्गत उन्हीं जिलों की गिनती की जा रही है जहां अब संक्रमण का कोई मामला नहीं है। इसके तहत आने वाले जिले के पिछले 21 दिनों का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। ग्रीन के साथ-साथ ऑरेंज जोन में भी ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट है। ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ बस डिपो में भी 50 फीसदी कर्मचारी काम करेंगे। ऑरेंज जोन में टैक्सी में सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की अनुमति दी गई।

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रेड जोन में सशर्त राहत

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रेड जोन में जरूरी काम के लिए चारपहिया गाड़ी में दो लोगों के जाने की मंजूरी होगी। दोपहिया वाहनों के मामले में दोहरी सवारी प्रतिबंधित होगी। सभी मेट्रो शहर रेड जोन में रहेंगे क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा माना जा रहा है। 17 तारीख तक देश में हवाई, रेल, मेट्रो सब बंद कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों के रेड जोन में मनरेगा और उद्योगों को मंजूरी दी गई। 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की हिदायत दी गई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन जैसी सेवाएं चालू रहेंगी।
दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण की विनिर्माण इकाइयों को सामाजिक दूरी के साथ अनुमति दी जाएगी।

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