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अपराध देखे बिना कोरोना के नाम पर जेलों से रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज

Wed, 23 Sep 2020 02:44 AM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 23 Sep 2020 02:44 AM IST
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covid 19: Supreme Court angry over release of criminals from jails
supreme court - फोटो : PTI
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि उसके आदेश की मनचाही व्याख्या करते हुए कोरोना वायरस महामारी के नाम पर जेलों से बंदियों को पैरोल या जमानत पर रिहा करने में मनमानी की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा, उसका मतलब हर विचाराधीन या दंडित बंदी को उसके अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखे बिना छोड़ देने का नहीं था।
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कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी घोषित होने के बाद 23 मार्च को शीर्ष अदालत ने जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता का संज्ञान लिया था और राज्यों को एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। रिहा करने से पहले बंदियों के अपराध की गंभीरता, जघन्यता और सजा की लंबाई समेत कई अन्य तथ्यों का ध्यान रखने के लिए कहा गया था।
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चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को बांबे हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए बंदियों की रिहाई में मनमानी करने पर चिंता जताई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य में बंदियों की रिहाई के लिए अपराधों के वर्गींकरण कई अन्य शर्तों का ध्यान उच्च स्तरीय समितियों को रखने के निर्देश दिए थे।
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पीठ ने कहा, यह विकल्प केवल भीड़ को कम करने और वायरस को फैलने से रोकने की समस्या को हल करने के लिए दिया गया था। लेकिन इसके तहत सभी तरह के अपराधियों को बिना अपराध की तीव्रता आंके बिना रिहा नहीं किया जा सकता। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 7 साल या उससे कम सजा वाले अपराधों में बंद सभी बंदियों को अंतरिम जमानत देने के आदेश दे दिए थे।

 
 
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