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लॉकडाउन 3.0: क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जानिए सबकुछ
Mon, 04 May 2020 06:17 PM IST
Tanuja Yadav
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Tanuja Yadav
Updated Mon, 04 May 2020 06:17 PM IST
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लॉकडाउन की अवधि बढ़ी
- फोटो : AMAR UJALA
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कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। चार मई से शुरू होकर ये तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। इससे पहले भी केंद्र सरकार दो बार लॉकडाउन लगा चुकी है।
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पहला लॉकडाउन 24 मार्च को रात 12 बजे से लागू हुआ था जो 14 अप्रैल तक चला, वही दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से शुरू होकर दो हफ्तों तक चला और तीन मई को खत्म हुआ। लेकिन दो बार लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या थमी नहीं।
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तीसरे चरण के लॉकडाउन में हालांकि सरकार ने कुछ रियायतें जरूर दी हैं। तीन जोन में बंटे देश के रेड जोन वाले हिस्से में थोड़ी ज्यादा सख्ती है लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में लगभग काफी रियायतें दे दी हैं। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन 3.0 में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं...
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लॉकडाउन 3.0 में मिली छूट
- एटीएम के जरिए पैसा निकाल सकेंगे
- कार चला सकेंगे लेकिन ड्राइवर समेत दो लोगों बैठेंगे
- तीनों जोन में केमिस्ट और दवाई की दुकानें खुली रहेंगी
- ग्रीन और ऑरेंज जोन में ओला/उबर की सुविधा, ड्राइवर समेत एक को मंजूरी
- रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की अनुमति पर घर में काम करने वाले आ सकते हैं
- शाम सात से सुबह सात बजे छोड़कर किसी भी समय कुत्ते को टहला सकते हैं
- रेस्टॉरेंट्स की होम डिलिवरी सेवा शुरू, टेक अवे की सुविधा भी ले सकते हैं
- पेट्रोल पंप, एलपीजी और तेल एजेंसी खुली रहेंगी
- ग्रीन और ऑरेंज जोन में ऑटो रिक्शा को मंजूरी
- 20 लोगों के साथ क्रिया क्रम जैसी प्रक्रियाओं को मंजूरी
- ग्रीन, ऑरेंज जोन में नाई की दुकान और सैलुन खुला
- ग्रीन, ऑरेंज जोन में अल्कोहल खरीद सकते हैं, एक समय में केवल पांच लोगों की मौजूदगी
- दौड़ और साइकिल चला सकते हैं, शाम सात से सुबह सात बजे तक पाबंदी
- अपने पड़ोसी के यहां जाने की अनुमति लेकिन समूह में नहीं और शाम सात से सुबह सात बजे तक पाबंदी
- आरडब्ल्यूए की इजाजत पर ही घर में मैकेनिक, बढ़ई, नलसाज आ सकते हैं
- 33 फीसद क्षमता के साथ दफ्तर से काम करने की अनुमति
- ग्रीन, ऑरेंज जोन में गैर-जरूरी सामान की डिलिवरी
- शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के आने पर रोक
- पूरे देश में मास्क पहनना अनिवार्य है
लॉकडाउन 3.0 में क्या छूट नहीं मिली
- पांच लोगों के एक समूह में घर से बाहर नहीं निकल सकते
- रेड जोन में ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं है
- तीनों जोन में अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
- 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को घर निकलने की इजाजत नहीं
- गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग तीनों जोन में घर में रहेंगे
- रेड जोन में सैलुन को खोलने पर पाबंदी
- तीनों जोन में होटल और रेस्टॉरेंट बंद रहेंगे
- 17 मई तक हवाई यात्रा पर पूरी तरह से रोक
- रेड जोन में गैर-जरूरी सामान की डिलिवरी पर रोक
- अगले आदेश तक तीनों जोन में मेट्रो में सफर पर रोक
- अगले आदेश तक अंतरराज्यी ट्रेन सेवा पर पाबंदी