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कोविड-19 गाइडलाइन: देश के इन राज्यों में जा रहे हैं तो जान लें यहां के नियम, वरना नहीं मिलेगी एंट्री

Mon, 22 Mar 2021 01:56 PM IST
प्रियंका तिवारी न्यूज डेस्क, अमर अजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर अजाला, नई दिल्ली Published by: प्रियंका तिवारी Updated Mon, 22 Mar 2021 01:56 PM IST
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Covid 19 Guideline While travelling to these states of the country must know the new rules here otherwise entry will be not allowed
देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से सरकार चिंतित - फोटो : अमर उजाला

देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ तो रहे ही हैं, साथ ही हर दिन दर्ज मामलों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी सतर्क हैं और कोविड-19 से आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर कई तरह के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कुछ राज्यों में प्रवेश के लिए कोरोना की निगेटिव जांच रिपोर्ट साथ ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई में मॉल में भी प्रवेश के लिए लोगों को अपनी कोविड निगेटिव रिपोर्ट साथ ले जानी होगी।

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मुंबई में बीएमसी की नई गाइडलाइन

मुंबई में अब बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत किसी भी मॉल में प्रवेश के लिए कोरोना टेस्ट को अनिवार्य बनाया गया है। बृहन्मुंबई नगरपालिका (बीएमसी) ने शुक्रवार को बताया था कि 22 मार्च यानी आज से मुंबई के सभी मॉल में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा शुरू हो जाएगी। अगर मॉल आने वाले लोगों के पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो वह वहीं  रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन बिना टेस्ट के मॉल में प्रवेश निषेध रहेगा। इसके लिए हर मॉल के एंट्री गेट पर एक टीम मौजूद रहेगी।

 

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राजस्थान सरकार का नियम

राजस्थान सरकार ने भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश से आने वाले लोगों को भी राजस्थान जाने से पहले कोरोना की जांच करवानी होगी। यह टेस्ट रिपोर्ट राजस्थान के अलग-अलग एयरपोर्ट पर देखी जाएगी। जांच रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही लोगों को एयरपोर्ट परिसर से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जांच रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।

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मध्यप्रदेश में भी सख्ती

कोरोना वायरस की नई लहर मध्यप्रदेश में भी चिंता बढ़ा रही है। नाइट कर्फ्यू जैसी कई पाबंदियों के अलावा राज्य में महाराष्ट्र से आने वालों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार ने 20 मार्च से महाराष्ट्र आने जाने के लिए यात्री बसों के आवागमन पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की लगातार बिगड़ती स्थिति की वजह से 20 मार्च के बाद मध्यप्रदेश से बसें ना तो महाराष्ट्र जाएंगी और ना ही महाराष्ट्र के यात्रियों को लेकर आएंगी।

बता दें कि बीते दो हफ्ते से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सोमवार को भी देशभर में एक दिन के अंदर कोरोना वायरस के 46,951 केस दर्ज हुए हैं। इस दौरान दो सौ से ज्यादा मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं।

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