{"_id":"57aac43b4f1c1b3a1cee4ce1","slug":"court-took-action-against-samajwadi-party-mla","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट ने रद्द किया सपा विधायक का चुनाव, डीएम-एसडीएम पर भी कार्यवाही","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
कोर्ट ने रद्द किया सपा विधायक का चुनाव, डीएम-एसडीएम पर भी कार्यवाही
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 10 Aug 2016 11:36 AM IST
विज्ञापन
राम सिंह
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाजवादी पार्टी के विधायक राम सिंह के चुनाव को रद्द कर दिया है। वह ददुआ के भतीजे हैं और प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से चुनाव जीते थे। जस्टिस एएन मित्तल ने कहा कि जिला प्रशासन ने पोस्टल वोटों की गिनती नहीं की थी।
कोर्ट ने एसडीएम शारदा प्रसाद यादव का भी इस मामले में दोषी माना है और तत्कालीन डीएम और संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए कहा है। बताते चलें कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्ती के प्रत्याशी राम सिंह को 61434 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के मोती सिंह को 61278 वोट मिले। 156 वोट से हारने के बाद मोती सिंह ने इसे कोर्ट में चुनौती दी और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया।
अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने कोर्ट से कहा कि 955 वोट गलत तरीके से कैंसिल कर दिए गए थे।
विज्ञापन
कोर्ट ने एसडीएम शारदा प्रसाद यादव का भी इस मामले में दोषी माना है और तत्कालीन डीएम और संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए कहा है। बताते चलें कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्ती के प्रत्याशी राम सिंह को 61434 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के मोती सिंह को 61278 वोट मिले। 156 वोट से हारने के बाद मोती सिंह ने इसे कोर्ट में चुनौती दी और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया।
विज्ञापन
अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने कोर्ट से कहा कि 955 वोट गलत तरीके से कैंसिल कर दिए गए थे।