फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Court sentences man to life imprisonment for killing police officer

Odisha: अदालत ने पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 13 साल पुराने मामले में फैसला

Thu, 16 Nov 2023 02:16 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेरहामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेरहामपुर Published by: आदर्श शर्मा Updated Thu, 16 Nov 2023 02:16 PM IST
सार

वर्ष 2010 में ओडिशा के एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मामले में ओडिशा की एक अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

विज्ञापन
Court sentences man to life imprisonment for killing police officer
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

करीब 13 वर्ष पहले एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में ओडिशा की एक अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश पीके चौधरी ने  बेरहामपुर के आरोपी सुशांत बेहरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में अन्य आरोपी सुनील बेहरा को सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया है। 
विज्ञापन


सरकारी वकील त्रिलोचन ने कहा, मामले के एक अन्य आरोपी समीर पांडा के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। वह फैसले के दिन अदालत में पेश नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि अदालत ने 22 गवाहों से पूछताछ और हत्या से जुड़े कुछ दस्तावेजों की पुष्टि के बाद फैसला सुनाया।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपियों ने वर्ष 2010 को हिंजिल-शेरागड़ा रोड स्थित शेरागड़ा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी मनोरंजन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें उस रात प्रभारी मनोरंजन मिश्रा गश्त लगाकर अपनी मोटर साइकिल से लौट रहे थे। इस दौरान आरोपियों के साथ हुई तीखी बहस के बाद मनोरंजन मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed