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Odisha: अदालत ने पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 13 साल पुराने मामले में फैसला
Thu, 16 Nov 2023 02:16 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेरहामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेरहामपुर
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Thu, 16 Nov 2023 02:16 PM IST
सार
वर्ष 2010 में ओडिशा के एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मामले में ओडिशा की एक अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
करीब 13 वर्ष पहले एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में ओडिशा की एक अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश पीके चौधरी ने बेरहामपुर के आरोपी सुशांत बेहरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में अन्य आरोपी सुनील बेहरा को सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया है।
सरकारी वकील त्रिलोचन ने कहा, मामले के एक अन्य आरोपी समीर पांडा के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। वह फैसले के दिन अदालत में पेश नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि अदालत ने 22 गवाहों से पूछताछ और हत्या से जुड़े कुछ दस्तावेजों की पुष्टि के बाद फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपियों ने वर्ष 2010 को हिंजिल-शेरागड़ा रोड स्थित शेरागड़ा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी मनोरंजन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें उस रात प्रभारी मनोरंजन मिश्रा गश्त लगाकर अपनी मोटर साइकिल से लौट रहे थे। इस दौरान आरोपियों के साथ हुई तीखी बहस के बाद मनोरंजन मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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सरकारी वकील त्रिलोचन ने कहा, मामले के एक अन्य आरोपी समीर पांडा के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। वह फैसले के दिन अदालत में पेश नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि अदालत ने 22 गवाहों से पूछताछ और हत्या से जुड़े कुछ दस्तावेजों की पुष्टि के बाद फैसला सुनाया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपियों ने वर्ष 2010 को हिंजिल-शेरागड़ा रोड स्थित शेरागड़ा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी मनोरंजन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें उस रात प्रभारी मनोरंजन मिश्रा गश्त लगाकर अपनी मोटर साइकिल से लौट रहे थे। इस दौरान आरोपियों के साथ हुई तीखी बहस के बाद मनोरंजन मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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