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केरल सोना तस्करी मामलाः कोर्ट ने आरोपी स्वप्ना सुरेश और सरिथ पीएस की हिरासत अवधि बढ़ाई

Thu, 03 Dec 2020 05:24 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: संजीव कुमार झा Updated Thu, 03 Dec 2020 05:24 PM IST
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Court sends Kerala Gold Smuggling Case accused Swapna Suresh and Sarith PS to Customs custody till 8 December
आरोपी स्वप्ना सुरेश - फोटो : Facebook

केरल सोना तस्करी मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट (आर्थिक अपराध) ने गुरुवार को आरोपी स्वप्ना सुरेश और सरिथ पीएस को 8 दिसंबर तक सीमा शुल्क विभाग की हिरासत में भेज दिया है।

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जानिए क्या है केरल में सोने की तस्करी का मामला
यह पूरा मामला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यूएई के पता वाले डिप्लोमैटिक कार्गो से 30 किलो सोना चुराने का है। दावा किया गया था कि कार्गो के संबंध में स्वप्ना सुरेश ने एयरपोर्ट के अधिकारी से संपर्क साधा था। यूएई वाणिज्य दूतावास जनरल ऑफिस के उच्च कूटनीतिज्ञ राशिद खामिस अल शामली के कहने पर कथित तौर पर संपर्क किया गया था। तस्करी किए गए सोने की कीमत 15 करोड़ रुपये बताई गई थी। 
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ये सोना उस कार्गो में छिपाया गया था जिसमें बिस्किट, नूडल्स, बाथरूम का सामान रखा जाता था, लेकिन कस्टम को तस्करी को लेकर पहले से सूचना मिल चुकी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने स्वप्ना सुरेश, फाजिल फरीद और संदीप नायर को इस मामले में आरोपी बनाया है। तीनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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