100 करोड़ का चेक हुआ बाउंस, माल्या के खिलाफ जारी हुआ वारंट
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भगोड़े उद्योगपति और बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को एक और झटका लगा है। मुंबई उपनगर अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा दर्ज 100 करोड़ रुपये के चेक बाउंस के एक मामले में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।
शनिवार को अंधेरी मेट्रोपोलिटन अदालत ने भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा किंगफिशर एयरलाइन के खिलाफ दर्ज 100 करोड़ रुपये के दो चेक बाउंस होने के मामले की सुनवाई की।
माल्या अदालत में पेश नहीं हुए इसके चलते मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।
कोर्ट ने माल्या को हाजिर होने का दिया था आदेश
इससे पहले बीते सात मई को ही मजिस्ट्रेट एएस लाओलकर ने चेक बाउंस मामले में विजय माल्या को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया था लेकिन वे अदालत में पेश नहीं हुए और न ही कोर्ट की चेतावनी की चिंता की। मजिस्ट्रेट ने आदेश का पालन नहीं करने पर गैर-जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी दी थी, लेकिन विजय माल्या अदालत में हाजिर नहीं हुए।
इससे पहले विमान प्राधिकरण के वकील ने माल्या का पासपोर्ट रद्द होने के कारण उसके अदालत में हाजिर होने को लेकर आशंका व्यक्त की थी। वकील ने कहा था कि अदालत के आदेश के बावजूद माल्या का वकील अपने मुवक्किल को अदालत में पेश कर पाएगा। ऐसी संभावना कम है।
दिवालिया उद्योगपति विजय माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड रुपये का कर्ज है। यह रकम चुकाने में नाकाम रहने के कारण उसने लंदन में शरण ली है। इसके चलते अदालत ने माल्या को भगोड़ा घोषित किया है।