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Thane Runover Case: प्रेमिका को कार से कुचलने के मामले में आईएएस के बेटे को राहत, तीनों आरोपियों को मिली जमानत
Tue, 19 Dec 2023 05:18 AM IST
गुलाम अहमद
अमर उजाला ब्यूरो, ठाणे
अमर उजाला ब्यूरो, ठाणे
Published by: गुलाम अहमद
Updated Tue, 19 Dec 2023 05:18 AM IST
सार
अभियोजन पक्ष ने अपनी याचिका में गुहार लगाई कि मामले में सभी धाराएं जमानती हैं और पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पीएस धूमल ने जमानत दे दी।
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Priya Singh
- फोटो : Social Media
विस्तार
महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह को झगड़े के बाद अपनी एसयूवी से घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आईएएस अफसर के बेटे सहित तीन लोगों को सोमवार को जमानत दे दी। ठाणे में घोड़बंदर रोड पर एक होटल के पास 11 दिसंबर को हुई घटना के सिलसिले में नौकरशाह के बेटे अश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेडगे को रविवार को गिरफ्तार किया गया था।
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अभियोजन पक्ष ने अपनी याचिका में गुहार लगाई कि मामले में सभी धाराएं जमानती हैं और पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पीएस धूमल ने जमानत दे दी। आरोप है कि अश्वजीत ने प्रेमिका प्रिया सिंह को अपने दोस्तों के साथ मारपीट करने के बाद कार से कुचलने की कोशिश की थी, जिसमें वह बच गई थीं।
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अश्वजीत पर प्रेमिका को जान से मारने की कोशिश का आरोप
26 वर्षीय प्रिया सिंह एक पेशेवर ब्यूटीशियन हैं। 11 दिसंबर को कथित तौर पर प्रेमी अश्वजीत गायकवाड़ ने प्रिया सिंह पर कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की थी। प्रिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में घटना की जानकारी साझा की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी अश्वजीत और दो अन्य के खिलाफ कई धाराओं के तहत कासरवडवली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था।
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अकेले में बात करने को बुलाया था...
पीड़ित महिला प्रिया सिंह ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर घटना के बारे में बताया कि अश्वजीत के बुलाने पर वह 11 दिसंबर को सुबह चार बजे एक पारिवारिक समारोह में उससे मिलने गई थी। इस दौरान वह अजीब व्यवहार कर रहा था और उससे अकेले में बात करने को कहा। प्रिया ने बताया, अश्वजीत के साथ उसका एक दोस्त भी था, जिसने मेरा अपमान करना शुरू कर दिया। जब मैंने अश्वजीत से खुद को बचाव करने के लिए कहा तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। पीड़िता ने कहा, 'मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी गर्दन दबाने की कोशिश की, मैंने उसे दूर धकेलने की कोशिश की। उसने मेरा हाथ काटा, मुझे पीटा, मेरे बाल खींचे और अचानक उसके दोस्त ने मुझे जमीन पर धक्का दे दिया।'
एफआईआर में धारा 307 जोड़ने की मांग
वहीं, पीड़िता की वकील दर्शना पवार ने कहा कि प्रिया को चोटें काफी गंभीर हैं। चोटों के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 307 दर्ज की जानी चाहिए थी, जो दर्ज नहीं की गई है। हम जांच अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से धारा 307 और 356 को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन, उन्होंने इसे नहीं जोड़ा।