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Corona Guidelines: विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कड़े हुए नियम, एक सप्ताह का अनिवार्य होम क्वारंटीन आज से लागू
Tue, 11 Jan 2022 08:11 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Tue, 11 Jan 2022 08:11 AM IST
सार
विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को एक सप्ताह के अनिवार्य क्वारंटीन से गुजरना होगा।
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Corona Guidelines: एयरपोर्ट पर लगी भीड़
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
देश में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वैरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार ने प्रतिबंध और भी कड़े कर दिए हैं। अब विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को एक सप्ताह के अनिवार्य क्वारंटीन से गुजरना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के संक्रमण को रोका जा सके। होम क्वारंटीन का नियम आज से लागू हो गया है।
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नए नियम के तहत विदेशी यात्रियों को सात दिनों के लिए होम क्वारंटीन से गुजरना होगा। भारत आगमन के आठवें दिन उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें कहीं आने-जाने की छूट है। वहीं पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस नियम से छूट दी गई है। अगर उनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं, तभी उनका टेस्ट किया जाएगा।
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एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी रिपोर्ट
आदेश में कहा गया है कि विदेश से आने वाले यात्रियों को आठवें दिन की गई कोरोना जांच की रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे संबंधित राज्य यात्री पर निगरानी रख सके। आगे कहा गया है कि अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो यात्री सात दिन तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे और लक्षणों की जांच करेंगे। वहीं पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर यात्री के सैंपल को जीनोम सिक्वेसिंग के लिए भेजा जाएगा।
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भारत की 'एट रिस्क' सूची में कई देश
भारत ने कई देशों को एट रिस्क सूची में रखा है। यहां से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोरोना जांच करानी होगी। एयरपोर्ट से बाहर जाने या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए उन्हें कोरोना जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।