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महाराष्ट्र में किसानों से 31 जुलाई तक 25 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदना जारी रखेगी सरकार

Mon, 29 Jun 2020 08:43 PM IST
अवधेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अवधेश कुमार Updated Mon, 29 Jun 2020 08:43 PM IST
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continue to purchase milk at the rate of Rs 25 per litre from farmers until 31 July  
दूध - फोटो : PTI
राज्य पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार ने सोमवार को कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर 31 जुलाई तक किसानों से 25 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदना जारी रखें। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते कहा कि खरीद जारी रखने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा मांगी गई कोई सहायता नहीं दी गई है। 
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केदार ने कहा कि उन्होंने 25 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदने के लिए केंद्र सरकार से कुछ सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था लेकिन हमें कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वित्तीय बोझ के बावजूद राज्य सरकार हर दिन किसानों से लगभग 10 लाख लीटर दूध खरीदना जारी रखेगी। 
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बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में किसानों के हित के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदना जारी रखना चाहिए। 

बता दें कि राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सोमवार को महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि संक्रमितों की बढ़ती संख्या के चलते प्रदेश से 30 जून को लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन में धीरे-धीरे छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है।

राज्य के मुख्य सचिव अजॉय मेहता ने लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी उपाय के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। महामारी ऐक्ट 1897 की धारा-2 और आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 31 जुलाई 2020 मध्यरात्रि तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है।

मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक संबंधित जिला कलेक्टर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर जरूरी प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। इसके तहत वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों के आने-जाने और गैर जरूरी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

मेहता के आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान अब तक जिस तरह जरूरी वस्तुओं की दुकानें (दूध, सब्जी और दवाइयां) खुल रही थीं, वो वैसे ही खुलती रहेंगी। हालांकि बाकी दुकानों को ऑड-ईवन नियम के तहत ही खोला जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन को जारी रखने का एलान करते हुए कहा कि दफ्तरों में सीमित स्टाफ के साथ कामकाज किया जाएगा।
 
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