Hindi News
›
India News
›
Consider plea for job to wife of Covid 19 victim madras high court
{"_id":"638b694d00a22a4eeb2d24bf","slug":"consider-plea-for-job-to-wife-of-covid-19-victim-madras-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"Madras High Court: कोरोना से हुई डॉक्टर की मौत, पत्नी को नौकरी न देने पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कही यह बात","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Madras High Court: कोरोना से हुई डॉक्टर की मौत, पत्नी को नौकरी न देने पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कही यह बात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 03 Dec 2022 08:53 PM IST
सार
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें
याचिकाकर्ता दिव्या के पति एक डॉक्टर थे। नवंबर 2020 में कोविड ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। दिव्या ने जनवरी 2021 में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर उन्होंने एक संबंधित प्राधिकारी को आवेदन दिया था।
मद्रास हाईकोर्ट ने चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा (डीएमएस) के निदेशक को निर्देश दिया है कि वह एक डॉक्टर की पत्नी की याचिका पर विचार करें। डॉक्टर कोविड-19 की पहली लहर के दौरान साल 2020 में महामारी का शिकार हो गया था। महिला ने अनुकंपा के आधार पर उपयुक्त नौकरी प्रदान करने के लिए याचिका दाखिल की है।
जस्टिस अब्दुल कुद्धोसे ने हाल ही में वीआर दिव्या की एक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्देश दिया। दिव्या ने कंप्यूटर साइंस से बीई की पढ़ाई की है। जज ने कहा, यदि वरिष्ठ अधिकारियों के पास आवेदन किए जाने के बाद उसकी शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है, तो उसे एक बार फिर इस अदालत में आने की अनुमति दी जाती है। यदि अधिकारी इस अदालत के समक्ष अपने वचन का पालन करने विफल रहते हैं तो आवेदन प्राप्त होने पर उसे एक उपयुक्त नौकरी दी जाएगी।
याचिकाकर्ता दिव्या के पति एक डॉक्टर थे। नवंबर 2020 में कोविड ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। दिव्या ने जनवरी 2021 में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर उन्होंने एक संबंधित प्राधिकारी को आवेदन दिया था। लेकिन दिव्या के अनुरोध पर आजतक विचार नहीं किया गया। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
वहीं, संबंधित प्राधिकारी की ओर से एक जवाबी हलफलनामा दायर किया गया। इसमें कहा गया कि जब भी वरिष्ठता के आधार पर याचिकाकर्ता का आवेदन प्राप्त होगा, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उनके अनुरोध पर विचार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।