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कार्रवाई: सोनिया गांधी के सचिव विंसेंट जॉर्ज के बंगले को खाली करने का नोटिस, 2013 में कांग्रेस को हुआ था आवंटित
Fri, 01 Apr 2022 08:02 PM IST
Amit Mandal
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 01 Apr 2022 08:02 PM IST
सार
बंगले खाली कराने का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए शहरी एवं विकास मंत्रालय ने एक और बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। इसमें सोनिया गांधी के सचिव विंसेंट जॉर्ज रह रहे हैं।
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सोनिया गांधी
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
शहरी एवं आवास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संपदा निदेशालय (डीओई) ने कांग्रेस पार्टी को चाणक्यपुरी स्थित सी-II/109 बंगले को खाली करने का नोटिस दिया है। मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक इस बंगले को कांग्रेस को आवंटित किया था, लेकिन यह ध्यान में लाया गया है कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सचिव विन्सेंट जॉर्ज इस संपत्ति में रह रहे हैं।
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बंगला खाली करने का नोटिस
25 मार्च को डीओई द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि इस बंगले को खाली करने का निर्देश दिया जाता है। इसका आवंटन 26-06-2013 को रद्द माना गया है जिसे 22-01-2015 को डीओई ने जारी किया था। आप आवंटन रद्द होने के बाद भी नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों पर कब्जा करना जारी रखे हुए हैं।
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इस नोटिस में आगे कहा गया है कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 की धारा 3 बी की उप धारा (1) के तहत आपको तीन कार्यदिवस में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही जवाब दें कि क्यों नहीं इस बंगले को खाली कराया जाए। अगर आप उचित कारण नहीं बता पाए या बताए गए समय पर उपस्थित नहीं हुए तो मामले पर एकतरफा फैसला लिया जाएगा।
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फरवरी में केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कार्यालय, सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास और उनके सचिव के कब्जे वाले इस बंगले सहित तीन संपत्तियों के लिए लंबित किराए और बकाया का भुगतान करने के लिए एक नोटिस भेजा गया था।