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Karnataka: जेडीएस नेता सूरज रेवन्ना को मिली सशर्त जमानत, अप्राकृतिक यौन शोषण के आरोप में हुए थे गिरफ्तार

Mon, 22 Jul 2024 05:06 PM IST
मिथिलेश नौटियाल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: मिथिलेश नौटियाल Updated Mon, 22 Jul 2024 05:06 PM IST
सार

बंगलूरू की एक अदालत से जेडीएस नेता सूरज रेवन्ना को सशर्त जमानत मिली है। सूरज रेवन्ना पर अपनी ही पार्टी के एक पुरुष कार्यकर्ता के अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप है। पुलिस ने उन्हें 23 जून को गिरफ्तार किया था।  

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Conditional bail granted to MLC and JDS Leader Dr Suraj Revanna
सूरज रेवन्ना - फोटो : ani

विस्तार

यौन शोषण मामले में फंसे प्रज्ज्वल रेवन्ना के भाई और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) नेता सूरज रेवन्ना को बंगलूरू की एक अदालत से सशर्त जमानत मिली है। आपको बता दें कि सूरज रेवन्ना पर जेडीएस के पुरुष कार्यकर्ता के अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप है। सूरज रेवन्ना को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था। सूरज रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

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इन शर्तों पर मिली जमानत
अदालत ने जमानत के लिए कई शर्तें रखी हैं जिनमें अभियोजन पक्ष के गवाहों या शिकायतकर्ता और पीड़ित को धमकाना तथा प्रभावित नहीं करना और जांच में सहयोग करना शामिल है। इसके अलावा जब भी जांच के लिए उन्हें बुलाया जाएगा तो वह जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे, न्यायालय में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और न्यायालय से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना राज्य नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा, वह किसी भी तरह से पीड़ित से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं करेंगे, वह महीने के प्रत्येक दूसरे रविवार को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे और छह माह की अवधि के लिए या आरोप पत्र दाखिल होने तक, जो भी पहले हो, सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सूरज को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमान दी गई है। 
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पार्टी के पुरुष कार्यकर्ता के यौन शोषण का आरोप
आपको बता दें कि 27 वर्षीय एक व्यक्ति ने सूरज रेवन्ना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि सूरज रेवन्ना ने 16 जून को घन्नीकाड़ा स्थित अपने फार्महाउस में शिकायतकर्ता का अप्राकृतिक यौन शोषण किया। शिकायत के आधार पर होलेनरसिपुरा पुलिस ने सूरज रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया।

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सूरज ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया था
सूरज रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के भतीजे हैं। उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों का खंडन किया था। सूरज ने यह भी आरोप लगाया था कि शिकायतकर्ता ने उनसे पांच करोड़ रुपये की जबरन वसूली के लिए झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। सूरज रेवन्ना के करीबी सहयोगी शिवकुमार ने आरोप लगाया था कि पार्टी कार्यकर्ता द्वारा सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराया गया।

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