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चिटफंड घोटाला: कोलकाता के पूर्व पुलिस मुखिया को मिला 30 अप्रैल तक समय

Tue, 23 Apr 2019 03:19 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Tue, 23 Apr 2019 03:19 AM IST
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Chitfund scam: Supreme Court give time to Kolkata police chief
राजीव कुमार (फाइल फोटो)

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की चिटफंड घोटाले में हिरासत में पूछताछ के लिए दायर सीबीआई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल तक टाल दिया। इसके साथ ही आरोपियों की कॉल रिकॉर्ड संबंधी सूचनाएं रोकने के सीबीआई के दावे पर कुमार को जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय भी मिल गया। 

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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करनी थी। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मोबाइल कंपनियों से तमाम सीडीआर मिलने के बावजूद कुमार ने गुप्त मकसद से केंद्रीय एजेंसी से सूचनाएं साझा नहीं कीं। इससे पहले राजीव कुमार ने कहा था कि सीबीआई उन्हें गलत इरादे से निशाना बना रही है। 
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उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश करार देते हुए अपने हलफनामे में दो भाजपा नेता मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया था। फरवरी माह में सुप्रीम कोर्ट ने कुमार को गिरफ्तारी से राहत देते हुए घोटाले की जांच में सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर सीबीआई के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे। 

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