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Hindi News ›   India News ›   Centre orders ISPs to block child sexual abuse content by July 31

कंपनियों को वेबसाइट से 31 जुलाई तक बाल यौन शोषण सामग्री हटाने के आदेश

Thu, 27 Apr 2017 06:31 AM IST
amarujala.com- Presented by: संदीप भ्ाट्ट
amarujala.com- Presented by: संदीप भ्ाट्ट Updated Thu, 27 Apr 2017 06:31 AM IST
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Centre orders ISPs to block child sexual abuse content by July 31
सरकार ने इंटरनेट सेवा मुहैया कराने वाली सभी कंपनियों को 31 जुलाई तक बाल यौन शोषण सामग्री परोसने वाली साइटों पर रोक लगाने के लिए कहा है। इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये निर्देश पिछले साल दिसंबर में बाल यौन उत्पीड़न से जुड़ी सामग्री को लेकर बनाई गई अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिश पर दिए हैं।
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निर्देश में कहा गया है कि बाल यौन सामग्री को परोसने वाली अधिकतर ऑनलाइन साइट भारत के बाहर से चलाई जाती हैं और इनके संचालक अपनी पहचान व जगह को बदलते रहते हैं।
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इन कारणों से इस प्रकार की साइटों को बंद करना कठिन होता है। लेकिन इंटरनेट वाच फाउंडेशन (आईडब्ल्यूएफ) बाल यौन व इस प्रकार की सामग्री परोसने वाली साइटों की नवीनतम जानकारी देती है।
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मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि जब तक भारत में अश्लील सामग्री परोसने वाली साइटों की निगरानी के लिए कोई मैकेनिज्म विकसित नहीं हो जाता, तब तक भारत में इंटरनेट सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियां आईडब्ल्यूएफ की सूची के मुताबिक बाल यौन उत्पीड़न सामग्री दिखाने वाली साइटों पर रोक लगाने का काम करेंगी। 
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