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Central Government: केंद्र सरकार शब्द को संघ सरकार से बदलने की याचिका का हाईकोर्ट में हुआ विरोध, कही बड़ी बात

Fri, 18 Aug 2023 08:20 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 18 Aug 2023 08:20 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका का विरोध किया, जिसमें केंद्र सरकार को सभी अधिनियमों और विधानों में 'केंद्र' या 'केंद्र सरकार' शब्दों को 'संघ सरकार' से बदलने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

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Centre opposes in Delhi HC plea to replace term Central government with Union government
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका का विरोध किया, जिसमें केंद्र सरकार को सभी अधिनियमों और विधानों में 'केंद्र' या 'केंद्र सरकार' शब्दों को 'संघ सरकार' से बदलने का निर्देश देने की मांग की गई थी। केंद्र के वकील ने तर्क दिया कि यह अनावश्यक मुकदमा है और जनहित याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह चलने योग्य नहीं है।

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हालाँकि, न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले को दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया कि इसी तरह का एक मुद्दा राज्यसभा की स्थायी समिति के समक्ष लंबित है।  सामाजिक कार्यकर्ता आत्माराम सरावगी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि संविधान के तहत, भारत एक "राज्यों का संघ" है और 'केंद्र सरकार' की कोई संकल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि यह ब्रिटिश राज के तहत अस्तित्व में थी। 
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वकील हेमंत राज फाल्फर के माध्यम से दायर की गई याचिका और वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन द्वारा बहस की गई, जिसमें जनरल क्लॉज एक्ट में परिभाषित केंद्र सरकार की परिभाषा को संविधान के दायरे से बाहर होने के रूप में रद्द करने की भी मांग की गई। जिसमें तर्क दिया कि क्या हम उन वाक्यांशों के बारे में लापरवाही बरतने जा रहे हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, खासकर तब जब भारत संघ खुद को ऐसा दिखाना चाहता है जैसे कि वह उससे अलग इकाई है? यह केंद्र सरकार नहीं है, यह भारत का संघ है।
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न्यायालय ने कहा कि उसे याचिका में कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं दिख रहा है और याचिकाकर्ता के यह कहने का कोई आधार नहीं है कि सरकार को केवल कुछ शर्तों का उपयोग करना चाहिए।  शंकरनारायणन ने कहा कि वह अपने मामले को इस तथ्य से ऊपर नहीं रख सकते कि संविधान में इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, अगर संविधान में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो संविधान के प्राणी भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। 


इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है जो केंद्र सरकार शब्द के इस्तेमाल को रोकता है। शंकरनारायणन ने कहा कि अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, केंद्र का नहीं। उन्होंने आगे कहा कि देश में 'केंद्र शासित प्रदेश' हैं, 'केंद्रीय क्षेत्र' नहीं।  इस बीच केंद्र सरकार ने याचिका पर विरोध जताया।  इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई दिसंबर तक टालने का फैसला किया।

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