{"_id":"6172ad7b1f747e133b18b90c","slug":"centre-notifies-indian-telegraph-right-of-way-amendment-rules-2021","type":"story","status":"publish","title_hn":"फैसला: केंद्र ने भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2021 को अधिसूचित किया ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
फैसला: केंद्र ने भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2021 को अधिसूचित किया
Fri, 22 Oct 2021 05:54 PM IST
Amit Mandal
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 22 Oct 2021 05:54 PM IST
सार
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए तार मार्ग अनुमति से संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया।
विज्ञापन
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर
- फोटो : iStock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
केंद्र सरकार ने भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए तार मार्ग अनुमति से संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया। ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन (ओएफसी) की स्थापना के लिए नाममात्र एकमुश्त मुआवजा और एक समान प्रक्रिया शुरू की गई।
विज्ञापन
इसके तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, रखरखाव, काम करने, मरम्मत करने, स्थानांतरित करने के लिए प्रशासनिक शुल्क और बहाली शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
विज्ञापन