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अहम दिशा-निर्देश: ओपीडी सुविधा को लेकर सरकार ने जारी की सीजीएचएस गाइडलाइन, पेंशनभोगी दें ध्यान

Thu, 24 Mar 2022 04:16 PM IST
Amit Mandal एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Thu, 24 Mar 2022 04:16 PM IST
सार

पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी अपने जीवनकाल में एक बार सीजीएचएस या इसके विपरीत एफएमए से ओपीडी सुविधा के विकल्प को बदल सकते हैं। 

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Centre issues fresh CGHS guidelines for pensioners to avail OPD facility
सीजीएचएस - फोटो : social media

विस्तार

केंद्र ने गुरुवार को सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगियों द्वारा विकल्प बदलने के लिए प्रक्रिया और समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश जारी किए। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, सीजीएचएस के दायरे में नहीं आने वाले क्षेत्र में रहने वाले पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों के पास सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधा के एवज में 1,000 रुपये प्रति माह के निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) का लाभ उठाने का विकल्प है। पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी अपने जीवनकाल में एक बार सीजीएचएस या इसके विपरीत एफएमए से ओपीडी सुविधा के विकल्प को बदल सकते हैं।

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पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने जारी किए निर्देश 
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने गुरुवार को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत ओपीडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगियों द्वारा विकल्प बदलने के लिए प्रक्रिया और समय-सीमा निर्धारित करने के निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के अनुसार, यदि कोई पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी एफएमए प्राप्त कर रहा है, और वह सीजीएचएस के तहत बाहरी रोगी विभाग (ओपीडी) सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह एफएमए को बंद करने के लिए संबंधित पेंशन वितरण बैंक में आवेदन कर सकता है।
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अगर कोई पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी, जो आंतरिक रोगी विभाग (आईपीडी) और ओपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस या चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहा है, गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में रहते हुए या सीजीएचएस क्षेत्र से गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में रहने के दौरान एफएमए का लाभ उठाने का इरादा रखता है, तो वह सीजीएचएस अधिकारियों के समक्ष ओपीडी सुविधा छोड़ने के संबंध में आवेदन कर सकता है। सीजीएचएस अधिकारी सीजीएचएस कार्ड पर एक कार्यवाही करेंगे और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से चार कार्य दिवसों के भीतर एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है।

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