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MHA: शत्रु संपत्ति निपटान आदेश के दिशा-निर्देशों में होगा संशोधन, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
Thu, 17 Oct 2024 09:48 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 17 Oct 2024 09:48 PM IST
सार
MHA: केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति निपटान आदेश, 2018 के दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का आदेश जारी किया है। संशोधित दिशा-निर्देशों को अब शत्रु संपत्ति निपटान (संशोधन) आदेश, 20124 के रूप में जाना जाएगा।
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गृह मंत्रालय
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति निपटान आदेश, 2018 के दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का आदेश जारी किया है। संशोधित दिशा-निर्देशों को अब शत्रु संपत्ति निपटान (संशोधन) आदेश, 20124 के रूप में जाना जाएगा।
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गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, शत्रु संपत्ति निपटान आदेश, 2018 के दिशानिर्देशों में पैराग्राफ नौ के उप-पैरा (2) के खंड (ए) निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी (ए) ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ से कम और शहरी क्षेत्रों में पांच करोड़ रुपये से कम मूल्य की संपत्तियो के लिए संरक्षक पहले धारक को खरीदने का प्रस्ताव देगा। यदि धारक इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तो शत्रु संपत्ति का निपटान उप धाराओं (बी), (सी) और (डी) में तय प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
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यह बदलाव संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के मकसद से किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से यह अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को सभी जानकारी प्रदान की जाएगी, ताकि वे इस प्रक्रिया का सही तरीके से पालन कर सकें।
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