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Hindi News ›   India News ›   Centre govt Says Birth certificates sole proof of DOB for applicants born on or after Oct 1, 2023

Govt: 1 अक्तूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों की जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाणपत्र ही मान्य, केंद्र ने जारी किया नोट

Sat, 01 Mar 2025 12:48 AM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शुक्ला Updated Sat, 01 Mar 2025 12:48 AM IST
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Centre govt Says Birth certificates sole proof of DOB for applicants born on or after Oct 1, 2023
सांकेतिक तस्वीर।

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत 1 अक्तूबर, 2023 को या उसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को प्रभावी करते हुए एक आधिकारिक नोट जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि संशोधन के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे। नए मानदंडों के तहत, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत सशक्त किसी अन्य प्राधिकरण की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र को 1 अक्तूबर, 2023 को या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अन्य आवेदक जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र जैसे वैकल्पिक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

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