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SIMI: आतंकी संगठन सिमी को प्रतिबंधित घोषित करने का अधिकार अब राज्यों को भी, जानिए केंद्र ने आदेश में क्या कहा
Mon, 05 Feb 2024 09:39 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Mon, 05 Feb 2024 09:39 PM IST
सार
स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया(सिमी) को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने का अधिकार केंद्र ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे दिया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में यह जानकारी दी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया(सिमी) को आतंकवाद विरोधी कानून(यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित करने का अधिकार केंद्र ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे दिया है। गौरतलब है कि 29 जनवरी को केंद्र सरकार ने सिमी पर लगाए गए प्रतिबंध को पाचं साल के लिए बढ़ा दिया था। आंतकवादी संगठन सिमी पर प्रतिबंध बढ़ाते हुए केंद्र ने कहा था कि यह आंतकवादी संगठन देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल है।
गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कही यह बात
सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि धारा 7 के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां और उक्त अधिनियम की धारा 8 का प्रयोग राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा गैरकानूनी संगठन सिमी के संबंध में भी किया जाएगा। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश ने सिमी को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आंतकी संगठन घोषित करने की सिफारिश की है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि सांप्रदायिक माहौल खराब करना, राष्ट्र विरोधी भावनाओं को प्रसारित करना, उग्रवाद को समर्थन देने, देश की अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना जैसी हानिकारक गतिविधियाओं को अंजाम देकर अलगाववाद को बढ़ाकर देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बाधित कर रहा है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि सिमी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए है और अपने समर्थकों को फिर से संगठित कर रहा है, जो अभी भी फरार हैं।
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गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कही यह बात
सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि धारा 7 के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां और उक्त अधिनियम की धारा 8 का प्रयोग राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा गैरकानूनी संगठन सिमी के संबंध में भी किया जाएगा। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश ने सिमी को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आंतकी संगठन घोषित करने की सिफारिश की है।
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गृह मंत्रालय ने कहा कि सांप्रदायिक माहौल खराब करना, राष्ट्र विरोधी भावनाओं को प्रसारित करना, उग्रवाद को समर्थन देने, देश की अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना जैसी हानिकारक गतिविधियाओं को अंजाम देकर अलगाववाद को बढ़ाकर देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बाधित कर रहा है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि सिमी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए है और अपने समर्थकों को फिर से संगठित कर रहा है, जो अभी भी फरार हैं।
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